हरदा। रहटगांव थाना क्षेत्र के एक गांव में 14 अक्टूबर 2017 की रात युवती को घर में अकेला पाकर बलात्कार करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उसे अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया है। सहायक अभियोजन अधिकारी विनोद कुमार अहिरवार ने बताया कि पीडि़ता के पिता और मांग घर के काम से अलग-अगल गांव गए थे। घटना की रात वह रोज की तरह खाना खाकर पलंग पर लेटी थी। इसी दौरान उसकी नींद लग गई। वह बल्व बंद करना तथा दरवाजे की सांकल लगाना भी भूल गई। तभी आरोपी धीरज भीतर घुसा और अश्लील हरकत करने लगा। उसने दरवाजा बंद कर पीडि़ता से बलात्कार किया। इस दौरान आरोपी ने किसी को यह बात बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीडि़ता ने अगले दिन थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने केस की जांच के बाद चालान न्यायालय में पेश किया। जिला लोक अभियोजक एआर रोहित एवं अतिरिक्त सहायक लोक अभियोजक विपिन सोनकर ने कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी की। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद धीरज कोरकू पर दोषसिद्ध पाया। उसे भादंवि की धारा 376 के तहत 10 साल सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। आरोपी को अन्य धाराओं में भी दंडित किया गया है।