अनिल के शव को आरोपियों के बताए अनुसार फेंकने में सहयोगी रहे ऑटो ड्राइवर की जमानत खारिज
हरदाPublished: Jan 31, 2023 09:20:20 pm
अनिल के शव को आरोपियों के बताए अनुसार फेंकने में सहयोगी रहे ऑटो ड्राइवर की जमानत खारिज -कोर्ट ने कहा,ऑटो चालक का काम घायल का अस्पताल ले जाना,न कि उसे यहां वहां घुमाना और शव ठिकाने लगाने में साथ देना हरदा। चिराखान के डंपर ड्राइवर अनिल माणिक हत्याकांड में सह आरोपी बनाए गए ऑटो ड्राइवर जाहिद खान पिता इस्माइल खान उम्र 45 साल निवासी खेड़ीपुरा हरदा की जमानत याचिका मंगलवार को विशेष न्यायालय ने खारिज कर दी। आरोपी के अधिवक्ता ने ऑटो चालक के छोटे छोटे बच्चे होने का तर्क दिया,जिस पर मृतक अनिल की पत्नी ने


Bail rejected of auto driver who was instrumental in throwing Anil's dead body as told by the accused
---अनिल माणिक हरदा जनपद पंचायत की अध्यक्ष रेवा पटेल के पति धर्मेंद्र उर्फ धरमू पिता मोहन पटेल का डंपर चलाता था। 8 दिसंबर को धर्मेंद्र ने अपने मैनेजर संदीप गुर्जर से कॉल करके अनिल को हरदा बुलाया। बैटरी चोरी के शक में धर्मेंद्र ने अनिल को बल्ले से पीटा,इससे उसकी मौत हो गई। बाद में धर्मेंद्र ने संदीप गुर्जर,ऑटो चालक जाहिद खान आदि की मदद से शव को भुवनखेड़ी रोड के पस फिंकवा दिया। ऑटो ड्राइवर की जमानत के लिए कोर्ट में आवेदन लगाया गया।