घटना के समय परिषद में सीएमओ एआर सांवरे भी मौजूद थे। उन्हें कर्मचारियों मारपीट की घटना की जानकारी दी तो वे अपने चैंबर से निकलर नीचे आए तब तक पार्षद पति मौके से जा चुके थे। वे उपयंत्री अमित बघेल और पांसी सहित अन्य कर्मचारियों के साथ थाने पहुंचे और सुशील के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी सुशील ओसवाल पर धारा 294, 323, 506, 332 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। घटना के बाद से कर्मचारियों में आक्रोश है।
कांग्रेस नेता होने के कारण राजनीतिक दबाव में पुलिस ने इस मामले में कार्यालय में घुसकर मारपीट करने की धारा नहीं लगाई। सिर्फ मारपीट, गाली-गलौच, जान से मारने की धमकी और शासकीय कार्यालय में बाधा पहुंचाने की ही धाराएं लगाई गईं।
– जब्त किए गए टप को वापस नहीं दिए जाने को लेकर आरोपी सुशील ओसवाल द्वारा कर्मचारी से मारपीट की गई। पार्षद पति के विरूद्ध थाने में शिकायत दर्ज करायी गई है।
एआर सांवरे, सीएमओ, नपं खिरकिया
राजेश साहू, टीआई, छीपाबड़