हत्या के छह आरोपियों को आजीवन कारावास
हरदा। अपर जिला न्यायाधीश अरुण श्रीवास्तव ने दिनदहाड़े हत्या करने वाले छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने पुरानी रंजीश में लछौरा गांव के खेत में २ फरवरी २०१२ को हत्या की थी। लोक अभियोजक आलोक गोयल ने बताया कि घटना वाले दिन दोपहर १.३० बजे मृतक राजकिशोर अपने खेत पर था। इसी दौरान उसके भाई रामकिशोर, पुरुषोत्तम गुर्जर, बहन ज्योति तथा बुआ का बेटा रामविलास भी खेत देखने वहां पहुंचे थे। इसी दौरान पड़ौसी एक नाबालिग किसान तथा भागवत पिता रमेश गुर्जर दोनों निवासी लछौरा हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वहां पहुंचे थे। किशनलाल पिता आत्माराम गुर्जर के हाथ में दराता था। वहीं आरोपी छोटू पिता रमेश, रमेश पिता रामाधार, केवलराम पिता रामाधार गुर्जर के हाथ में लाठी थी। आरोपी बलराम पिता रामाधार गुर्जर तथा राधू गुर्जर भी कुल्हाड़ी लेकर गए थे। सभी ने जमीनी विवाद में पूर्व रंजीश के कारण राजकिशोर पर हमला किया। इसके चलते घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। उसका भाई रामकिशोर बीचबचाव करने पहुंचा तो उससे भी मारपीट की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर 12 चोट बताई गई। पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायाधीश श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी भागवत पिता रमेश गुर्जर, केवलराम, किशनलाल पिता आत्माराम गुर्जर, छोटू पिता रमेश गुर्जर, बलराम पिता रामाधार गुर्जर एवं राधू पिता किशनलाल गुर्जर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रकरण के अन्य आरोपी नाबालिग किसान को बाल न्यायालय ने तीन वर्ष की सजा सुनाई है। हत्या के आरोपियों पर एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड लगाया है।
हरदा। अपर जिला न्यायाधीश अरुण श्रीवास्तव ने दिनदहाड़े हत्या करने वाले छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने पुरानी रंजीश में लछौरा गांव के खेत में २ फरवरी २०१२ को हत्या की थी। लोक अभियोजक आलोक गोयल ने बताया कि घटना वाले दिन दोपहर १.३० बजे मृतक राजकिशोर अपने खेत पर था। इसी दौरान उसके भाई रामकिशोर, पुरुषोत्तम गुर्जर, बहन ज्योति तथा बुआ का बेटा रामविलास भी खेत देखने वहां पहुंचे थे। इसी दौरान पड़ौसी एक नाबालिग किसान तथा भागवत पिता रमेश गुर्जर दोनों निवासी लछौरा हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वहां पहुंचे थे। किशनलाल पिता आत्माराम गुर्जर के हाथ में दराता था। वहीं आरोपी छोटू पिता रमेश, रमेश पिता रामाधार, केवलराम पिता रामाधार गुर्जर के हाथ में लाठी थी। आरोपी बलराम पिता रामाधार गुर्जर तथा राधू गुर्जर भी कुल्हाड़ी लेकर गए थे। सभी ने जमीनी विवाद में पूर्व रंजीश के कारण राजकिशोर पर हमला किया। इसके चलते घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। उसका भाई रामकिशोर बीचबचाव करने पहुंचा तो उससे भी मारपीट की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर 12 चोट बताई गई। पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायाधीश श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी भागवत पिता रमेश गुर्जर, केवलराम, किशनलाल पिता आत्माराम गुर्जर, छोटू पिता रमेश गुर्जर, बलराम पिता रामाधार गुर्जर एवं राधू पिता किशनलाल गुर्जर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रकरण के अन्य आरोपी नाबालिग किसान को बाल न्यायालय ने तीन वर्ष की सजा सुनाई है। हत्या के आरोपियों पर एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड लगाया है।