scriptखनिज का अवैध परिवहन करते तीन डंपर पकड़े | Holding three dunks | Patrika News

खनिज का अवैध परिवहन करते तीन डंपर पकड़े

locationहरदाPublished: Sep 04, 2018 01:43:05 pm

Submitted by:

sanjeev dubey

खनिज विभाग की कार्रवाई

Holding three dunks

खनिज का अवैध परिवहन करते तीन डंपर पकड़े

हरदा. खनिज विभाग द्वारा अवैध परिवहन व ओवर लोडिंग पर कार्यवाही करते हुए हरदा-इंदौर मार्ग पर वाहनों की जांच की गई। इस दौरान मुरम का अवैध परिवहन करते एक डंपर जब्त कर पुलिस लाइन में खड़ा कराया गया। वाहन क्रमांक एमपी 09 एचएच 4150 को रेत खनिज का रॉयल्टी में अंकित मात्रा से अधिक परिवहन करते पाए जाने पर जब्त कर थाना हंडिया में खड़ा कराया गया। शनिवार सुबह 6 बजे की गई जांच में वाहन क्रमांक एमपी 09 एचएच 8 8 48 व एमपी 09 एचएच 5224 तथा एमपी 11 एच 1197 को रेत खनिज का रॉयल्टी में अंकित मात्रा से अधिक परिवहन करते पाए जाने पर जब्त कर पुलिस के सुपुर्द किए गए। खनिज निरीक्षक अर्चना ताम्रकार ने बताया कि खनिज के अवैध खनन व परिवहन के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है।
हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
हरदा। तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सविता जडिय़ा ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावा की सजा सुनाई है। आरोपी पर दो हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है। एडीपीओ विनोद कुमार अहिरवार ने बताया कि 10 जनवरी 2017 को आरोपी संजू उर्फ संजय बलाही निवासी उड़ा व फरियादी मांगीलाल के परिवार के बीच शराब ले जाने की बात पर झगड़ा हुआ था। इसी दौरान मांगीलाल का साड़ूभाई रामाधार खेत जाने के लिए निकला। आरोपी संजू ने रामाधार पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। गंभीर चोट आने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच की और चालान न्यायालय में पेश किया। लोक अभियोजक आलोक गोयल एवं जिला लोक अभियोजक एआर रोहित ने पुलिस की ओर से पैरवी करते हुए आरोपी के खिलाफ कोर्ट में साक्ष्य पेश किए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी संजू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
बलात्कार के आरोपी को दस साल की सजा
अपर सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बलात्कार के आरोपी को दस साल की सजा और अर्थदंड से दंडित किया। एडीपीओ विनोद कुमार अहिरवार ने बताया कि आरोपी मोहन पिता रामाधार राजगौड़ निवासी चारखेड़ा हाल निवासी गोगिया ने फरियादी को शादी के लिए बाध्य करते हुए अपहरण किया। आरोपी ने २३ मार्च से १४ अप्रैल २०१७ के बीच उससे बलात्कार किया। पुलिस ने उसके खिलाफ बलात्कार सहित अन्य अपराध की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच की। डीपीओ एआर रोहित ने कोर्ट में पैरवी करते हुए साक्ष्य प्रस्तुत किए। कोर्ट ने आरोपी मोहन को अलग-अलग धाराओं में अधिकतम दस साल की सजा एवं जुर्माने से दंडित किया।

ट्रेंडिंग वीडियो