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फर्जी दस्तावेज से निकाला 2.20 लाख का लोन, मैनेजर की तलाश कर रही है पुलिस

locationहरदाPublished: May 18, 2022 05:00:01 pm

Submitted by:

Manish Gite

नीमगांव के तत्कालीन समिति प्रबंधक पर 5 हजार का इनाम, स्थायी वारंटियों की सूचना देने वाले को भी मिलेगा नगद पुरस्कार…>

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The story of robbery was fabricated by a gall merchant

हरदा। नीमगांव का समिति प्रबंधक एक बुजुर्ग महिला के नाम से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 2.20 लाख रुपए का लोन निकालकर फरार हो गया है। उसके खिलाफ सिविल लाइन थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। उस पर 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल ने बताया कि सेवा सहकारी समिति शाखा नीमगांव के समिति प्रबंधक सुरेश पिता जगदीश विश्नोई ने अयोध्याबाई के नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार कर 2.20 लाख रुपए का ऋण निकाल लिया है। जिसके विरुद्ध सिविल लाइन थाने में धारा 420 व 409 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहा है।

उन्होंने बताया कि आरोपी सुरेश विश्नोई की गिरफ्तारी के लिए आवश्यक सूचना देने वाले व्यक्ति को 5 हजार रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि सूचनाकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा। एसपी अग्रवाल ने हरदा जिले के स्थाई वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए आवश्यक सूचना देने वाले को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के बाहर के लंबित स्थाई वारंटी काकासिंह पिता चेतराम निवासी पटियाला पर 2000, सतनाम उर्फ सत्तू निवासी पटियाला पर 2000, आनंद दास उर्फ अनिरुद्ध निवासी चित्रकूट 1500 रुपए, रघुवीर राय पिता हरदास निवासी झांसी पर 2000, दयाशंकर पिता महेंद्र सिंह निवासी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश पर 2000 कमलप्रसाद पिता शिवप्रसाद निवासी अनापुर इलाहाबाद थाना जार्जटाउन उत्तरप्रदेश पर 2000 का इनाम घोषित किया गया है।

 

इन पर भी इनाम घोषित

इसी तरह मध्यप्रदेश की सीमा में रहने वाले स्थाई वारंटी कल्लू पिता ज्ञानसिंह गौड़ निवासी धनपाड़ा, सुनील शास्त्री निवासी कंपू रोड ग्वालियर, परमानंद पिता गोकुलप्रसाद विश्नोई रेवाखुर्द, अनिल पिता रघुनाथ निवासी भादूगांव, नागेंद्र पिता हेमराज थाना खुडैल जिला इंदौर, अर्जुन पिता बद्रीप्रसाद पंवार नसरुल्लागंज सीहोर, सचिन पिता बाबूलाल केवट बस स्टैंड हरदा, राम कृपालसिंह द्विवेदी थाना संयोगितागंज इंदौर, राजेंद्र उर्फ गोलू शर्मा निवासी बस स्टैंड हरदा, मनजीतसिंह पटेल निवासी विवेकानंद वार्ड हरदा, आनंद चौधरी सिराली, महेश पिता तुलाराम राठौड़ टिमरनी, राहुल पिता गोकुलप्रसाद कातिया गाडरवारा तथा सुशील यादव पिता राम विशाल यादव थाना राणापुर झाबुआ पर एक-एक हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है।

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