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हरदा में एक और हेलिपेड बनाएगा लोक निर्माण विभाग

टिमरनी में हेलिपेड के लिए जगह तलाश रहे अधिकारी, सिराली व चारूवा में निजी भूमि चिह्नित की

हरदाAug 27, 2018 / 04:16 pm

sanjeev dubey

Preparation for assembly elections

हरदा में एक और हेलिपेड बनाएगा लोक निर्माण विभाग

हरदा. विधानसभा चुनाव में वरिष्ठ सरकारी अफसरों व नेताओं के हवाई दौरे संबंधी तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसके लिए जिले के हर ब्लाक में हेलिपेड बनाए जा रहे हैं। हरदा व खिरकिया ब्लाक में इसके लिए जगह चिह्नित की जा चुकी है। वहीं टिमरनी में इसकी तलाश की जा रही है। पिछले दिनों लोक निर्माण विभाग के अफसरों ने इस दिशा में कार्रवाई की। विभाग के कार्यपालन यंत्री एनपी प्रजापति ने बताया कि खिरकिया ब्लाक के सिराली के पास रामपुरा में तथा चारूवा में हेलिपेड बनाया जाएगा। वहीं हरदा में इंदौर रोड पर सरस्वती शिशु मंदिर के पास निजी भूमि को इसके लिए चिह्नित किया गया है। अबगांव खुर्द में पहले से बने हेलिपेड का उपयोग भी किया जाएगा। टिमरनी में इसकी जगह तलाशी जा रही है। मुख्यमंत्री की जनआशीर्वाद यात्रा के दौरान भी इनका उपयोग किया जा सकेगा।
पुलिस व राजस्व अधिकारी क्षेत्र का संयुक्त भ्रमण करें
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी एस. विश्वनाथन की अध्यक्षता व एसपी राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में पुलिस एवं राजस्व अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आयोजित बैठक में अब तक की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियों की समीक्षा की गई। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे समन्वय बनाकर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। दोनों विभाग के अधिकारी क्षेत्र का संयुक्त भ्रमण भी करें। बैठक में क्रिटकल मतदान केंद्रों तथा वलनरेवल एरिया के संबंध में भी चर्चा की गई व आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान शेडो एरिया चिह्नित करने के लिए भी क्षेत्र में जाकर देखने तथा कम्युनिकेशन प्लान के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए।
अधिकारी, कर्मचारियों के अवकाश प्रतिबंधित
कलेक्टर एस. विश्वनाथन ने विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत शासकीय अधिकारी, कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश प्रतिबंधित किए हंै। उन्होंने निर्देशित किया है कि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी बगैर उनकी एवं जिला निर्वाचन कार्यालय की अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं जाएंगे। अति आवश्यक परिस्थिति में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को कलेक्टर से तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अपर कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी स्थापना से अनुमति लेना होगा।

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