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रिलायंस मॉल पर लगा सवा दो लाख का जुर्माना

locationहरदाPublished: Jan 26, 2020 02:08:57 pm

Submitted by:

poonam soni

ग्राहक से सामान के 24 रुपए ज्यादा लिए, केरी बैग के 6 रुपए भी वसूले
 

रिलायंस मॉल पर लगा सवा दो लाख का जुर्माना

रिलायंस मॉल पर लगा सवा दो लाख का जुर्माना

हरदा. जिला उपभोक्ता फोरम ने ग्राहक से सामान के 24 रुपए ज्यादा लेने तथा 6 रुपए लेकर केरी बैग देने के मामले में रिलायंस स्मार्ट मॉल के खिलाफ फैसला सुनाया है। फोरम ने रिलायंस मॉल पर 227030 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसमें से २ लाख रुपए जिला अस्पताल की रोगी कल्याण समिति के खाते में जमा कराने के आदेश दिए हैं।
यह था मामला
अधिवक्ता अनिल जाट ने बताया कि विकास जुनेजा निवासी संकल्प अपार्टमेंट हरदा ने 31 मार्च 2019 को रिलायंस स्मार्ट जीपी मॉल से सामान खरीदा था। जिसका उसने 1895 रुपए का भुगतान डेबिट कार्ड एवं पेटीएम से किया था। विकास जब अपने घर आया और सामान का मिलान किया तो उसने पाया कि, जिस बादाम के पैकेट को उन्होंने 549 रुपए में मॉल से खरीदा है उसका अधिकतम खुदरा मूल्य 525 रुपए है।
इस धारा के तहत हुआ मुकदमा दर्ज
रिलायंस माल ने जो केरी बेग उसे सामान रखकर दिया है उस केरी बेग के 6 रुपए भी बिल में जोड़ लिए गए हैं। विकास जब अपने ज्यादा लिए गए 30 रुपए लेने रिलायंस मॉल गया तो उन्होंने देने से मना कर दिया। इसके बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम हरदा में प्रबंधक रिलायंस स्मार्ट रिलायंस रिटेल लिमिटेड, निदेशक एवं प्रबंधक रिलायंस रिटेल लिमिटेड के खिलाफ धारा-12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। अधिवक्ता जाट ने कोर्ट में बताया कि रिलायंस माल द्वारा नियमानुसार विकास से खुदरा मूल्य से 24 रुपए अधिक नहीं लेना था। उन्होंने अपनी दुकान के प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से छपे हुए केरीबेग के 6 रुपए भी नहीं लेना थे।
इस तरह के रिटेल स्टोर देश में है
रिलायंस के इस प्रकार के कई रिेटेल स्टोर देश में हैं। जहां एक दिन में एक स्टोर्स से सैकड़ों लोगों के साथ इस प्रकार की ठगी की जा रही है। वाद पर सुनवाई के बाद फोरम अध्यक्ष कनकलता सोनकर एवं सदस्य डॉ. अकबर अली द्वारा आदेश पारित करते हुए कहा गया कि रिलायंस स्मार्ट रिलायंस रिटेल लिमिटेड के प्रबंधक विकास को अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक प्राप्त की गई राशि 24 रुपए एवं केरी बेग के 6 रुपए भुगतान करें। साथ ही कंपनी मानसिक संत्रास के लिए 25000 रुपए एवं परिवाद व्यय 2000 रुपए तीस दिन में प्रदान करे।
रोगियों के कल्याण के लिए 2 लाख
आदेश दिनांक से तीस दिन कि अवधि में शासकीय जिला चिकित्सालय में संचालित रोगी कल्याण समिति हरदा को रोगियों के कल्याण के लिए 2 लाख रुपए जमा कराएं एवं पावती फोरम में प्रस्तुत करें। फोरम ने आदेश की प्रति कलेक्टर, जिला अस्पताल के सिविल सर्जन एवं रोगी कल्याण समिति को भी दी है, ताकि आवश्यक कार्रवाई हो सके।
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