हरदा

कृषि मंडी के भृत्य ने कार्यालय के सामने उद्यान में फंदा लगाकर जान दी

– पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव फंदे से उतारा, मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई

हरदाJul 23, 2020 / 09:11 pm

gurudatt rajvaidya

– पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव फंदे से उतारा, मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई

हरदा। कृषि उपज मंडी के भृत्य ने गुरुवार को कार्यालय के सामने स्थित उद्यान में फंदा लगाकर जान दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस ने बताया कि हरिमोहन यादव निवासी गुर्जर बोर्डिंग के पास ने फंदा लगाकर जान दे दी। मंडी के एक कर्मचारी ने उद्यान में उसका शव देखा और सचिव को सूचना दी थी। पुलिस को यह सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की गई। पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। मौके पर मृतक की पत्नी और बेटा पहुंचा था। उन्होंने बताया कि मृतक सुबह से घर से निकला था। इधर, मंडी स्टाफ के मुताबिक मृतक भृत्य आवेदन देकर 10 जून से कार्यालय नहीं आ रहा था। पहले भी वह कई दिन लगातार अनुपस्थित रहा था। मंडी समिति द्वारा उसके परिजनों को अंत्येष्ठी सहायता राशि 50 हजार रुपए उपलब्ध कराई गई।
नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
न्यायालय ने नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोपी की जमानत अर्जी गुरुवार को खारिज कर दी। एडीपीओ विनोद कुमार अहिरवार ने बताया कि 15 मई 2020 को फरियादी ने थाना हंडिया में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह और उसकी पत्नी मजदूरी पर गए थे। उनकी नाबालिग बेटी घर में थी। जिसे आरोपी गौरीशंकर पिता जगदीश काजले एवं रेवाशंकर पिता जगदीश काजले निवासी ग्राम पांचातलाई इटारसी टप्पर थाना हंडिया बहला फुसलाकर बाइक पर बैठाकर ले गया। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर भादंवि की धारा 363 व 366 के तहत केस दर्ज कर विवेचना शुरू की। इस दौरान 18 मई को अपहृता पीडि़ता को आरोपी गौरीशंकर एवं रेवाशंकर के कब्जे से देवास से दस्तयाब किया गया था। पूछताछ में पीडि़ता ने बताया कि आरोपी गौरीशंकर उसे देवास ले गया और वहां बलात्कार किया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भादंवि की धारा 376(2१) एन, 506 व 5/6 पाक्सो अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया। आरोपी को न्यायालाय ने जेल भेजा था। आरोपी द्वारा अपनी जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर डीपीओ एआर रोहित द्वारा आपत्ति ली गई थी। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन खारिज किया।

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