मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम मध्य रेलवे के हरदा कार्यालय में पदस्थ सहायक मण्डल इंजीनियर के हस्ताक्षर से बेदखली आदेश जारी किया गया है। इन नोटिसों में मकानमालिकों के लिए साफ लिखा गया है कि उन्होंने रेलवे की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। रेलवे की जमीन पर अप साइड में काबिज इन अतिक्रमणकारियों को हट जाने को कहा गया है। इन्हें नोटिस मिलने के 15 दिनों में अपना अनाधिकृत कब्जा हटाने को कहा गया है। ऐसा नहीं किए जाने पर अन्यथा रेलवे द्वारा सख्ती से इन कब्जों को हटा दिए जाने की भी बात कही गई है।
बेदखली में आने वाला व्यय भी वसूला जाएगा
निवासियों ने बताया कि नोटिस में कहा गया है कि किसी भी प्रकार की क्षति के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं रहेगा। और तो और बेदखली में आने वाला व्यय भी सम्बंधित से वसूले जाने की बात लिखी गई है। नोटिस मिलने के बाद इन 70 मकानों में सालों से रह रहे लोगों में हड़कंप मच गया। यहां रह रहे लोगों में से कई लोगों के पास तो मकानों की रजिस्ट्रियां भी हैं। उनका राजस्व विभाग में नामांतरण भी है। प्रभावित लोगों ने एक बैठक कर इस नोटिस का कानूनी तौर पर जवाब देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है।
निवासियों ने बताया कि नोटिस में कहा गया है कि किसी भी प्रकार की क्षति के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं रहेगा। और तो और बेदखली में आने वाला व्यय भी सम्बंधित से वसूले जाने की बात लिखी गई है। नोटिस मिलने के बाद इन 70 मकानों में सालों से रह रहे लोगों में हड़कंप मच गया। यहां रह रहे लोगों में से कई लोगों के पास तो मकानों की रजिस्ट्रियां भी हैं। उनका राजस्व विभाग में नामांतरण भी है। प्रभावित लोगों ने एक बैठक कर इस नोटिस का कानूनी तौर पर जवाब देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है।