जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में आने वाले मतदान केन्द्रों का सघन भ्रमण कर वहां पेयजल, छाया एवं प्रकाश आदि की व्यवस्था देख लें। कहीं भी कोई कमी पाये जाने पर इसकी सूचना निर्वाचन कन्ट्रोल रूम को दें। ताकि मतदान केन्द्रों की व्यवस्था की कमी को दूर किया जा सके। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 21 नवम्बर को प्रात: 7 बजे से मतदान पार्टियों को रवाना किया जायेगा और सभी सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट्स अपने-अपने पार्टी रवानगी स्थलों पर समय से पूर्व पहुंचेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी पार्टियों को मतदान सामग्री, मतपत्र, पेटी आदि सभी सामान उपलब्ध कराया जाये तथा पीठासीन अधिकारी एवं सहयोगी कर्मचारियों को मतदान सामग्री देते समय यह अवश्य बतायें कि वह अपनी सामग्री का परीक्षण करने के उपरान्त ही पोलिंग बूथों पर जाने वाले वाहनों में पार्टियों को रवाना करें। उन्होंने कहा कि 3 बजे के उपरान्त सेक्टर मजिस्ट्रेट्स अपने मतदान स्थलों का भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्र की सभी पोलिंग पार्टियां सकुशल अपने बूथों पर पहुंच गई हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों को दिये जाने वाला मानदेय भी बूथों पर ही उपलब्ध करायेंगे।
मतदाताओं के बीच जाकर बात करेंगे अफसर
डीएम शुभ्रा सक्सेना ने कहा कि सभी सेक्टटर, जोनल मजिस्ट्रेट्स भ्रमण के दौरान अपने क्षेत्र के बूथों के मतदाताओं से भी वार्ता करें तथा उन्हें आश्वस्त करें कि वह निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें तथा किसी के भी द्वारा धमकाने या प्रलोभन की जानकारी प्राप्त हो तो इसके बारे में तत्काल सूचना निर्वाचन कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध करायें। डीएम ने कहा कि 22 नवंबर को मतदान प्रात: 7 बजे से सायंकाल 5 बजे तक कराये जायेगे जिसमें पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया जायेगा। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान मतदेय स्थल के अन्दर मतदाता/प्रत्याशी/प्रत्याशियों के मतदान अभिकर्ता, मीडिया कर्मी, निर्वाचन से जुड़े अधिकारी/कर्मचारी तथा गोदस्थ शिशु ही प्रवेश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान सभी अधिकारी निरन्तर भ्रमण पर रहेंगे और अपने-अपने क्षेत्र के मतदान स्थलों की पूरी निगरानी रखेंगे और किसी भी अनहोनी की शंका की सूचना तत्काल निर्वाचन कन्ट्रोल रूम व जिला निर्वाचन अधिकारी को करायेंगे।
22 को मतदान मतदेय स्थल पर नहीं लाएंगे मोबाइल फोन
जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम शुभ्रा सक्सेना ने कहा कि 22 नवंबर को जिले की सात Nagar palika एवं छह Nagar Panchayat के लिए मतदान होगा। मतदान के दिन मतदेय स्थल के 100 मीटर की परिधि में सेलुलर फोन/कार्डलेस फोन ले जाना वर्जित होगा और यह प्रतिबन्ध मतदान कामिकों पर लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मतदान स्थल के 200 मीटर दूर प्रत्याशी एक मेज व दो कुर्सी डालकर बैठ सकते हैं। इस दौरान लाउड स्पीकर व मेगा फोन पर प्रतिबन्ध रहेगा। सायंकाल 05 बजे मतदान समाप्ति के उपरान्त समस्त मतदान टोलियां अपने-अपने बैलेट बाक्स सहित सभी निर्वाचन सामग्री के साथ निर्धारित वाहन से अपने-अपने क्षेत्र के बनाये गये स्ट्रांग रूमों में पहुंचकर पीठासीन अधिकारी निर्वाचन सामग्री बैलेट बाक्स, पीठासीन अधिकारी डायरी अन्य सभी सामग्री आदि अपने निर्धारित काउण्टरों पर जमा करेंगे और इसकी सूचना अपने सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट्स को देने के उपरान्त ही जायेंगे। इस दौरान डियूटी पर लगा पुलिस बल भी बना रहेगा।
डीएम ने कहा कि सभी नगरीय निकायों में मतदान के 48 घण्टे पहले से ही पूर्ण शराब बन्दी रहेगी। मतदान वाले दिन भी बंद रहेगी। कुल मिलाकर 72 घंटे की शराबबंदी होगी। किसी भी अपराधी व अराजक तत्वों द्वारा किसी प्रकार की गड़बड़ी किऐ जाने पर कितना भी रसूख रखने वाला व्यक्ति क्यों न हो, उसे सीधे जेल भेजा जाये। उन्होंने जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेटस से कहा कि अपने-अपने क्षेत्रों में बैठक आयोजित कर प्रत्याशियों को सचेत कर दिया जाये कि निर्वाचन के दौरान आचार संहिता का पालन करें और किसी भी प्रकार से मतदाताओं को प्रलोभन देने या धमकाने का प्रयास न करें, अन्यथा उनके विरुद्ध निर्वाचन आयोग की सुसंगत धाराओं में कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी।