डीएम शुभ्रा सक्सेना एवं एसपी विपिन मिश्र ने प्रत्याशियों को आचार संहिता का पाठ पढ़ाते हुये कहा कि किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार की आलोचना उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पूर्व के इतिहास व कार्य के संबन्ध में ही की जा सकती है। किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से संबन्धित पहलुओं पर आलोचना नहीं की जायेगी।
डीएम शुभ्रा सक्सेना एवं एसपी विपिन मिश्र ने प्रत्याशियों को आचार संहिता का पाठ पढ़ाते हुये कहा कि मत प्राप्त करने के लिये जातीय, साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लिया जायेगा।
डीएम शुभ्रा सक्सेना एवं एसपी विपिन मिश्र ने कहा कि पूजा स्थलों जैसे मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरूद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार हेतु तथा निर्वाचन संबन्धी अन्य कार्यों हेतु नहीं किया जायेगा।
डीएम शुभ्रा सक्सेना एवं एसपी विपिन मिश्र ने कहा कि सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार ऐसे कार्यों से अलग रहेंगे जो निर्वाचन विधि के अन्तर्गत भ्रष्ट आचरण अपराध मानें गये हैं।
डीएम शुभ्रा सक्सेना एवं एसपी विपिन मिश्र ने कहा कि जैसे किसी चुनावी सभा में गड़बड़ी करना या करवाना, मतदाता को रिश्वत देकर या डरा धमकाकर या आंतकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिये प्रभावित करना तथा मतदाताओं को प्रभावित करने पर आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
डीएम शुभ्रा सक्सेना एवं एसपी विपिन मिश्र ने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य बांटना भी आचार संहिता का उल्लंघन है।
डीएम शुभ्रा सक्सेना एवं एसपी विपिन मिश्र ने कहा कि किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई तो सीधे कड़ी कार्यवाही होगी।