गौरतबल हो कि सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 15 अप्रैल 2019 को आरोपी मोनू ठाकुर ने अपने साथियों के साथ मिलकर किशोरी के घर पर हमला बोल दिया था। जहां किशोरी से दुष्कर्म किया गया था। विरोध करने पर उसके ऊपर केरोसिन डालकर डालकर जिंदा जला दिया गया था। बताया जाता है कि घटना के दौरान किशोरी घर में अकेली थी। घटना के बाद किशोरी को परिजन ने गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करया था। जहां किशोरी ने बयान देते हुए आरोपी की पहचान बताई थी। हालांकि उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी।
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घटना के बाद पीड़िता के पिता ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके बाद सिकंदराराऊ पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अगले ही दिन 16 अप्रैल को आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बता दें कि पॉक्सो एक्ट के तहत हाथरस जिले का यह पहला मामला है, जिसमें अदालत ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने मामले में तेजी से सुनवाई करते हुए करीब ढाई साल के अंदर ही सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है।