ये भी पढ़ें – #BreastFeedingWeek: मां का दूध बच्चे के लिए अमृत, Breast Feeding से नहीं होता फिगर खराब हाथरस में जलेसर रोड पर कांशीराम कॉलोनी है। यहीं की रहने वाली हैं शमा परवीन। उन्होंने बताया कि आठ साल पहले उसकी शादी अहसान मिस्त्री पुत्र जहीद खां निवासी इस्लामनगर, सादाबाद से हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज के लिए ससुराल वाले परेशान करने लगे। दो बेटे होने के बाद वह पति के साथ कांशीराम कॉलोनी, जलेसर रोड, हाथरस में किराये पर रहने लगी। दो महीने के बाद ही फिर से दहेज के लिए मारपीट शुरू कर दी गई। आरोप है कि पति अहसान मिस्त्री ने 15 जुलाई, 2019 को शमा औह बच्चों के साथ मारपीट की। मोबाइल पर तलाक-तलाक-तलाक का संदेश भेजा और एक बेटे को लेकर चला गया। इस बीच अहसान ने कोरे कागज पर यह कहकर दस्तखत ले लिए कि बिजली कनेक्शन कटवाना है। शमा का कहना है कि इसी कागज पर पति ने तलाकनामा लिखवा लिया है।
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शमा का कहना है कि वह इस मामले में कई बार पुलिस से शिकायत कर चुकी है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसका कहना है कि पति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उसने तलाक नहीं दिया है। पति ने छोड़ दिया है।
शमा का कहना है कि वह इस मामले में कई बार पुलिस से शिकायत कर चुकी है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसका कहना है कि पति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उसने तलाक नहीं दिया है। पति ने छोड़ दिया है।
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पहले मना किया, फिर रिपोर्ट लिखी
महिला थानाध्यक्ष नंदिनी सिंह ने पहले तो तीन तलाक जैसे किसी मामले से इनकार किया, लेकिन बाद में रिपोर्ट लिख ली। उन्होंने इस आरोप को गलत बताया कि शमा की शिकायत नहीं सुनी गई। शमा की शिकायत पर महिला थाने में यह धारा 489ए, 323,506, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा तीन व चार के अलावा मुस्लिम महिला प्रोटेक्शन ऑफ राइट मैरिज अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। जिले में इस एक्ट के तहत पहला मुकदमा लिखा गया है। गुरुवार को ही मथुरा में भी मुकदमा लिखा गया था। अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा का कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है।
पहले मना किया, फिर रिपोर्ट लिखी
महिला थानाध्यक्ष नंदिनी सिंह ने पहले तो तीन तलाक जैसे किसी मामले से इनकार किया, लेकिन बाद में रिपोर्ट लिख ली। उन्होंने इस आरोप को गलत बताया कि शमा की शिकायत नहीं सुनी गई। शमा की शिकायत पर महिला थाने में यह धारा 489ए, 323,506, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा तीन व चार के अलावा मुस्लिम महिला प्रोटेक्शन ऑफ राइट मैरिज अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। जिले में इस एक्ट के तहत पहला मुकदमा लिखा गया है। गुरुवार को ही मथुरा में भी मुकदमा लिखा गया था। अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा का कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है।