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वोटर कार्ड न होने पर भी इनसे डाल सकेंगे वोट, नहीं होना होगा परेशान

locationहाथरसPublished: Nov 15, 2017 03:58:59 pm

Submitted by:

Santosh Pandey

स्थानीय नगरीय निकाय, ताकि वोटर का न छूटे वोट

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हाथरस। राज्य निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप कोई भी नागरिक मतधिकर के प्रयोग से वंचित नहीं रहना चाहिए, इसके लिए आयोग ने मतदान डालते समय मतदाता के पास पहचान पत्रों के विकल्प निर्धारित कर दिए है, जिससे कि इन पहचान पत्रों की सहायता हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया है कि विशेष कार्याधिकारी एवं विभागाध्यक्ष जय प्रकाश सिंह के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के सामान्य निर्वाचन-2017 में मतदान करने के लिए मतदाता को मतदान स्थल पर निम्नलिखित पहचान पत्रों में कोई एक पहचान पत्र उनके पास होना अनिवार्य होगा।
ये है लिस्ट

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर संबंधित प्रपत्र, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमां, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटो युक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, फोटो युक्त सम्पत्ति सम्बन्धी मूलअभिलेख यथा-पट्टाविलेख, रजिस्ट्रीकृत डीड आदि, अद्यतन फोटो युक्त किसान बही, फोटो युक्त पेंशन अभिलेख यथा-भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि, फोटो युक्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेन्स, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर्ड, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गये सरकारी पहचान पत्र तथा राशन कार्ड में से कोई एक पहचान पत्र के रूप में अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
दस्तावेज दिखाने के समय मुखिया का होना अनिवार्य

वहीं आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उपर्युक्त कोई दस्ता वेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते है, वे उक्त परिवार के दूसरें सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जायेगें बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ आते है। उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया के द्वारा की जाती है।

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