scriptप्रदूषण नियंत्रण के लिए जिलाधीश ने पटाखों के इस्तेमाल को लेकर जारी किए आदेश | District Collector issued orders for use of firecrackers for pollution | Patrika News

प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिलाधीश ने पटाखों के इस्तेमाल को लेकर जारी किए आदेश

locationहिसारPublished: Oct 26, 2019 11:48:31 pm

Haryana: आतिशबाजी के लिए आठ बजे से दस बजे तक समय निर्धारित किया

दीपावली पर दो घंटे से ज्यादा आतिशबाजी की अनुमति नहीं

दीपावली पर दो घंटे से ज्यादा आतिशबाजी की अनुमति नहीं

पलवल. जिलाधीश एवं उपायुक्त यशपाल ने दीपावली पर्व के अवसर पर आतिशबाजी के लिए आठ बजे से दस बजे तक समय निर्धारित किया है। इस अवधि के दौरान भी ग्रीन व कम प्रदूषण वाले पटाखे चलाए जा सकेंगे।
जारी आदेशों के तहत जिलाधीश ने विस्फोटक अधिनियम-1984 के विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 84/88/118/127/128 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलाधीश एवं उपायुक्त यशपाल ने पलवल जिला में पटाखों के उत्पादन, भंडारण व बिक्री के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के सीडब्ल्यूपी नंबर 728 दिनांक 23 अक्तूबर 2018 के लिए जारी आदेशों की पालना करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि इन आदेशों की पालना के लिए संबंधित एसएचओ अपने-अपने क्षेत्र में जवाबदेह होंगे। इसके अतिरिक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी इन आदेशों की पालना की निगरानी करेंगे। जिला में इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम, भारतीय दण्ड संहिता व दण्ड प्रक्रिया संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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