हिसार

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला को मनी लांडरिंग मामले में मिली जमानत

चौटाला को पांच-पांच लाख के जमानत और मुचलके पेश करने को कहा गया…

हिसारJan 12, 2019 / 03:43 pm

Prateek

op chautala file photo

(चंडीगढ,हिसार): परिवार में भीतरघात झेल रहे इंडियन नेशनल लोकदल के शीर्ष नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने ओपी चौटाला को करीब छह करोड रूपए के मनी लांडरिंग मामले में जमानत दे दी। चौटाला को पांच-पांच लाख के जमानत और मुचलके पेश करने को कहा गया।

 

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर आरोपपत्र में अभियुक्त होने के कारण अदालत में हाजिर हुए ओपी चौटाला ने विशेष न्यायाधीश कामिनी लाउ के समक्ष जमानत के लिए अर्जी पेश की थी। अदालत ने जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार न किए जाने के मद्येनजर ओपी चौटाला की जमानत अर्जी मंजूर कर ली और पांच-पांच लाख रूपए के जमानत मुचलके पेश करने का आदेश दिया। अदालत ने पासपोर्ट जमा कराने समेत जमानत के साथ कुछ शर्तें भी जोडी है। ओपी चौटाला को जमानत मिलने के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि चौटाला फिर से हरियाणा की राजनीति में हिस्सा ले सकते है।

 
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