39-39 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
हिसार•Dec 12, 2019 / 07:52 pm•
Chandra Prakash sain
हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा
रोहतक. हत्या के मामले में दोषी करार चार लोगों को वीरवार को एडीजे वीपी सिरोही की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा चारों पर विभिन्न धाराओं में 39-39 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर उन्हें अतिरिक्त सजा काटनी होगी। चारों युवकों को अदालत ने नौ दिसंबर को दोषी करार दिया था। उल्लेखनीय है कि मस्तनाथ कॉलोनी निवासी अजय कुमार ने मई 2016 में थाना सदर में शिकायत दर्ज करवाई थी कि सात मई को रात करीब साढ़े 10 बजे 4-5 युवकों ने उसके घर में घुसकर उस पर हथियारों से हमला कर गंभीर घायल कर दिया। पीड़ित ने पुलिस को बयान दर्ज करवाया था कि हमलावरों ने उसे धमकी दी कि अगर उसने कैंट एरिया के पास स्थित उसके बेटे अमरदीप के होटल को बंद नहीं किया तो वह उसके परिवार को जान से मार देंगे। इसके बाद घायल को उसके बेटे ने अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां उपचार के दौरान अजय कुमार ने दम तोड़ दिया था। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 323, 452, 506 व 34 के तहत केस दर्ज कर किया था। पुलिस ने देवीलाल कॉलोनी निवासी जसवंत सिंह, गांव खरावड़ निवासी परमजीत और गांव बड़ाला निवासी तेजवीर व वेदपाल को गिरफ्तार कर नौ दिसंबर को अदालत में पेश किया, जहां चारों को एडीजे वीपी सिरोही की अदालत ने धारा दोषी करार दिया था।