हुड्डा और कांग्रेस के अन्य विधायकों ने यहां पत्रकार वार्ता में कहा कि जहां पंजाब भूमि संरक्षण अघिनियम में संशोधन का विधेयक पारित कर प्रदेश के पर्यावरण को नष्ट करने व बिल्डरों को मनमाना लाभ देने के लिए रास्ता बनाया गया है वहीं आबकारी अधिनियम में संशोधन कर विदेशी शराब की बिक्री का ठेका एकमात्र निविदा के जरिए मनमाफिक फायदा देने वाली फर्म को देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बेअसर किया गया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एकमात्र निविदा से विदेशी शराब ठेका आवंटित करना अनुचित करार देते हुए इसे रद्य कर दिया था।
भूपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि मूल पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम के रहते विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं थी। विधानसभा में सरकार ने बहुमत से संशोधन विधेयक पारित कराया है। अब इसे रोकने के लिए वे राज्यपाल से मिलेंगे। हुड्डा ने प्रदेश की भाजपा सरकार को इन दोनों विधेयकों के लिए आडे हाथ लिया। उन्होंने कहा कि यह सरकार ईमानदार और पारदर्शी होने का दावा करती है लेकिन तमाम घोटाले इस सरकार के नाम हो गए है। सरकार ने विधानसभा में वर्ष 2019-20 का बजट पेश करने से पहले कैग रिपोर्ट भी पेश नहीं की। सरकार लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले अपनी खामियां सामने नहीं आने देना चाहती थी।