हाल ही में दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने डायरेक्ट- टू-होम (DTH) कंपनियों के लिए नए नियमों की घोषणा की है। इन नियमों के चलते कस्टमर्स को बहुत फायदा होने वाला है। इस नए नियम के चलते कस्टमर्स एक डीटीएच से दूसरी डीटीएच सर्विस पर आराम से स्विच कर सकते हैं।
दरअस ट्राई ने एक “टैरिफ ऑर्डर” (TO) जारी किया है, जो सेट-टॉप बॉक्स की अंर्तकार्यकारी निर्धारित करता है। अब डीटीएच के किराए की इंस्टॉलेशन देने पर ऑपरेटर्स कस्टमर्स से डिपोजिट राशि लेंगे, जिससे कस्टमर्स को मौजूदा सर्विस से खुश नहीं होने पर अन्य सर्विस पर स्विच करने में सुविधा रहेगी। जब वे दूसरी सर्विस में स्विच करेंगे तो चार्जेस इस डिपोजिट अमाउंट में से कट जाएगा।
इसके अलावा ट्राई ने ये महसूस किया कि डीटीएच ऑपरेटर्स की स्किम्स में पारदर्शिता की कमी है, इसलिए उन्होंने कहा गया है कि ऑपरेटर्स द्वारा एक्टिवेशन और इंस्टॉलेशन चार्जेस की घोषणा की जानी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि ये चार्जेस 450 रूपए से ज्यादा नहीं होने चाहिए।
ट्राई ने ये आदेश दिया है कि कंपनिया कस्टमर्स के सभी तरह के सेट-टॉप बॉक्स के लिए “Standard Scheme” नाम से एकमुश्त खरीद स्किम ऑफर करेगी। इसके बाद सर्विस प्रोवाइडर अन्य बंडल और किराया स्किम्स उपलब्ध करवा सकते हैं।