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कर्मिशियल शुल्क लिया जाता है, सुविधा नहीं

– जिला कलेक्टर ने ली भूमि गाइडलाइन को लेकर बैठक

नीमचMar 09, 2019 / 08:58 pm

Mahendra Upadhyay

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कर्मिशियल शुल्क लिया जाता है, सुविधा नहीं

नीमच। जिले की भूमि गाइडलाइन को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय में गाइडलाइन के आंकड़ों को सुधारने के लिए बैठक रखी गई। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर राजीव रंजन मीणा, सीईओ कमलेश भार्गव, एसडीएम क्षितिज वर्मा, विधायक ओमप्रकाश सकलेचा, टीएनसी के उप संचालक वर्मा, डिस्ट्रीक रजिस्टार सहित बिल्डर व प्रोपर्टी ब्रोकर उपस्थित थे। बैठक के दौरान गाइडलाइन में क्या परिवर्तन होना चाहिए और किन हिस्सों को शहरी सीमा में माना जाए को लेकर चर्चा हुई।

नीमच प्रोपर्टी बोकर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश अजमेरा ने बताया कि बैठक के दौरान जिला कलेक्टर के सामने उन्होंने गाइडलाइन के आंकड़े सुधार करने की बात रखी। जिसमें खासकर शहरी क्षेत्रों में मुख्यमार्ग पर ५० फीट की व्यावसायिक दर ली जा रही है, जबकि पूर्व में २० फीट थी, इसे २० रुपए फीट किया जाए। पूर्व में स्टाम्प अधिनियम में क्रेता-विक्रेता को दर से संतुष्ट नहीं होने पर एक्ट में धरा ४७ (क) की भी व्यवस्था होना चाहिए। जैसे गाइडलाइन ४० लाख है और सौदा २० में हुआ है तो पहले २० लाख में पंजीयक हो जाता था और डीआर प्रकारण सुनकर निर्णय होता था। जो आज यह व्यवस्था नहीं है। उसे चालू की जाए। बंगला बगीचा व्यस्थापन नीचम २०१७ में वसीयत नोटरी एग्रीमेंट बंटवारा पर व्यवस्थापन बोर्ड पट्टा नहीं कर रहा है। रजिस्टर्ड मांगते हैै, जबकि ऐसे ट्रांजेशन में पुराने सेलरो को कहा से तलाशे, जो डीआर के यहां दस्तावेज भेजकर रजिस्टर्ड कराने की व्यवस्था की जाए। गिरदौड़ा में पक्की सड़क पर ३६ लाख है और अंदर के सड़क मार्ग कानाखेड़ा ढोलपुरा, पिपलीहाड़ा की गाइडलाइन १५ लाख होनी चाहिए। फोरलेन सिंगोली रोड की ६० लाख गाइडलाइन है, जबकि सिंगोली रोड फोरलेन पर नहीं है। जिसे ३० ला व २० लाख की जाए। ऐसे ही मालखेड़ा फोरलेन की गाइडलाइन है ही नहीं, जो कि ३०-६० की जाए।
कृषि भूमि हुई काफी मंहगी
नीमच प्रोपर्टी बोकर्स एसोसिएशन के सचिव जगदीश माहेश्वरी ने बैठक में कहा कि जिले के मास्टर प्लान में सम्मलित ग्रामों की कृषि भूमि पर ५०० मीटर ५ आरी का आवासीय मूल्य लिया जाता है। जिसमें रजिस्ट्री बहुत महंगी हो जाती है। जबकि उन क्षेत्रों में आवासीय की कोई सुविधा नहीं होती है। खेतों पर भी स्लेब पांच आरी का है, जो हटाया जावे। रजिस्ट्री में नगरीय में ड्यूटी नगरपालिका एक प्रतिशत एवं पंचायत एक प्रतिशत देानों शुल्क लिया जाता है। जो नगरीय क्षेत्रों में पंचायत उनका शुल्क हटाया जाए। कनावटी महू रोड, नसीरााद रोड की गाइडलाइन कम की जाए। कनावटी अंदर की जमीनों की गाइडलाइन अलग बनाई जावे। ५० लाख ५५ हजार भी कनावटी, धनेरिा रोड पर की जाए। वहीं दिनेश अहीर ने बताया कि ग्राम नेवड़ केक अंदर एवं हाट बजार की दरो में फर्क नहीं है जो अंदर आधी दर की होनी चाहिए। बंगला नंबर ५९ की गाइडलाइन बहुत ज्यादा ५५ जार और अंदर ४१ हजार है, जिसे अंद की १५ हजार की जाए क्योकि बंगला नंबर ६० की ९ हजार ५०० है और बंगला नंबर ५८ की १८ हजार है। इसीलिए इसे भी कम किया जाए। नीमच स्थित एवं जावद, मनासा स्थित आवासीय व्यावसायिक कॉलोनियों में १५ प्रतिशत की गाइडलाइन कम की जाए। जिसकी घोषणा तो इनकम टेक्स में जो परेशानी आती है, वह दूर हो जाएगी। जिससे दस्तावेज के पंजीयन अधिक होंगे और राज्य शहर की जनता को लाभ होगा।
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