१.८० लाख परिवारों को इस महीने दो माह का एकमुश्त मिलेगा राशन
-एक रुपए किलो मिलेगा चावल, गेहूं
होशंगाबाद। राशन दुकानों से इस महीने हितग्राहियों को एकमुश्त दो माह का राशन दिया जाएगा। जिले के १ लाख ८० हजार परिवारों को गेहूं, चावल सहित अन्य अनाज एक रुपए किलो दिया जाएगा। राज्य शासन के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत माह जनवरी एवं फरवरी के दो माह का एकमुश्त खाद्यान्न का वितरण जनवरी में किया जाना है। उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे पात्र हितग्राहियों को पीओएस मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर ही सामग्री का निर्धारित मात्रा में वितरण करें। हितग्राहियों को वितरित खाद्यान्न की मात्रा की पावती पीओएस मशीन से आवश्यक रूप से दें। खाद्यान्न के प्रदाय एवं वितरण पर सतत निगरानी सतर्कता समितियों के माध्यम से कराई जाएगी। सहायक जिला आपूर्ति अधिकारी अनिल तंतुवाय ने बताया कि समस्त पात्र हितग्राही शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर पहुंचकर पात्रतानुसार एकमुश्त दो माह का अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत खाद्यान्न नि:शुल्क तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक रुपये प्रति किलो के हिसाब से खाद्यान्न मिलेगा।
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-एक रुपए किलो मिलेगा चावल, गेहूं
होशंगाबाद। राशन दुकानों से इस महीने हितग्राहियों को एकमुश्त दो माह का राशन दिया जाएगा। जिले के १ लाख ८० हजार परिवारों को गेहूं, चावल सहित अन्य अनाज एक रुपए किलो दिया जाएगा। राज्य शासन के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत माह जनवरी एवं फरवरी के दो माह का एकमुश्त खाद्यान्न का वितरण जनवरी में किया जाना है। उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे पात्र हितग्राहियों को पीओएस मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर ही सामग्री का निर्धारित मात्रा में वितरण करें। हितग्राहियों को वितरित खाद्यान्न की मात्रा की पावती पीओएस मशीन से आवश्यक रूप से दें। खाद्यान्न के प्रदाय एवं वितरण पर सतत निगरानी सतर्कता समितियों के माध्यम से कराई जाएगी। सहायक जिला आपूर्ति अधिकारी अनिल तंतुवाय ने बताया कि समस्त पात्र हितग्राही शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर पहुंचकर पात्रतानुसार एकमुश्त दो माह का अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत खाद्यान्न नि:शुल्क तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक रुपये प्रति किलो के हिसाब से खाद्यान्न मिलेगा।
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