scriptशहर कांग्रेस अध्यक्ष को गोली मारने वाले को 10 वर्ष की सश्रम जेल | 10 year rigorous jail for a person who shot Congress president | Patrika News

शहर कांग्रेस अध्यक्ष को गोली मारने वाले को 10 वर्ष की सश्रम जेल

locationहोशंगाबादPublished: Sep 25, 2019 08:59:16 pm

Submitted by:

poonam soni

– हत्या के प्रयास के मामले में जिला जज ने सुनाया फैसला- अभियुक्त भूरा कबाड़ी उर्फ शाहिद खान को भेजा जेल- कोर्ट ने अभियुक्त पर 6 हजार रुपए का अर्थदंड किया

शहर कांग्रेस अध्यक्ष को गोली मारने वाले को 10 वर्ष की सश्रम जेल

शहर कांग्रेस अध्यक्ष को गोली मारने वाले को 10 वर्ष की सश्रम जेल

होशंगाबाद/ शहर कांग्रेस अध्यक्ष अजय सैनी को गोली मारने वाले अभियुक्त बीटीआई रोड निवासी भूरा कबाड़ी उर्फ शाहिद खान को सत्र न्यायाधीश चंद्रेश कुमार खरे की कोर्ट ने बुधवार को दस साल की सश्रम सजा एवं छह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजक दीपक जैन ने की। जैन ने बताया कि फरियादी अजय सैनी 27 अक्टूबर 2011 को मोहल्ले के रोहित उर्फ रिंकू का एक्सीडेंट होने पर उसे न्यू पांडे हॉस्पिटल में भर्ती कराकर भाई दीपक सैनी और गौरव के साथ घर लौट रहा था।
यह था मामला
घर के सामने रात 1.15 बजे अभियुक्त फिरोज खान एवं भूरा कबाड़ी उर्फ शाहिद खान सहित 2 अन्य लड़कों के साथ अलग-अलग बाइक पर आए। दोनों माउजर लिए थे। उन्होंने अजय सैनी को जान से मारने की नियत से फिरोज खान ने माउजर से तीन फायर तथा भूरा कबाड़ी उर्फ शाहिद ने चार फायर किए। जिससे अजय सैनी गंभीर रूप से घायल हो गया। अजय के भाई दीपक व साथी गौरव अभियुक्त को पकडऩे उनके पीछे दौड़े, लेकिन वह भाग गए। घायल अजय ने भाई दीपक के साथ कोतवाली पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने धारा 307, 34 आईपीसी का प्रकरण दर्ज किया। संपूर्ण विवेचना के बाद प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रेश कुमार खरे ने अभियुक्त भूरा कबाड़ी उर्फ शाहिद खान को बुधवार को सजा सुनाई। प्रकरण में पूर्व में केके थापक, शैलेंद्र कुमार गौर, दीपक जैन ने शासन की ओर से पैरवी की।
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