घर के सामने रात 1.15 बजे अभियुक्त फिरोज खान एवं भूरा कबाड़ी उर्फ शाहिद खान सहित 2 अन्य लड़कों के साथ अलग-अलग बाइक पर आए। दोनों माउजर लिए थे। उन्होंने अजय सैनी को जान से मारने की नियत से फिरोज खान ने माउजर से तीन फायर तथा भूरा कबाड़ी उर्फ शाहिद ने चार फायर किए। जिससे अजय सैनी गंभीर रूप से घायल हो गया। अजय के भाई दीपक व साथी गौरव अभियुक्त को पकडऩे उनके पीछे दौड़े, लेकिन वह भाग गए। घायल अजय ने भाई दीपक के साथ कोतवाली पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने धारा 307, 34 आईपीसी का प्रकरण दर्ज किया। संपूर्ण विवेचना के बाद प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रेश कुमार खरे ने अभियुक्त भूरा कबाड़ी उर्फ शाहिद खान को बुधवार को सजा सुनाई। प्रकरण में पूर्व में केके थापक, शैलेंद्र कुमार गौर, दीपक जैन ने शासन की ओर से पैरवी की।