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89 हवालाती बंदियों की होगी रिहाई, मुलाकात पर लगी रोक

locationहोशंगाबादPublished: Mar 29, 2020 12:29:05 pm

Submitted by:

devendra awadhiya

जेल अधीक्षक ने जिला न्यायाधीश व जेल मुख्यालय को भेजी सूची, 5 साल तक की सजा वाले मामलों के बंदियों की रिहाई होगी

Inmates are not being given space in jail without medical examination

Inmates are not being given space in jail without medical examination

होशंगाबाद. कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर जेल मुख्यालय के निर्देश पर पांच वर्ष की सजा के दंडादेश के प्रावधान वाले आपराधिक प्रकरणों में जेल में बंद बंदियों की अंतरिम जमानत पर उन्हें 45 दिन के लिए रिहा किया जा रहा है। इस संबंध में केंद्रीय जेल अधीक्षक ऊषा राज ने 89 बंदियों की सूची रिकॉर्ड सहित जिला न्यायाधीश सहित जेल मुख्यालय भोपाल भेजी है। न्यायालय के आदेश पर इन्हें जल्द रिहा किया जाएगा। डीजी जेल के आदेश पर एक बंदी की शुक्रवार को सेंट्रल जेल से 25 दिन के लिए रिहा किया गया है। यह बंदी सात वर्ष की सजा के दंडादेश के प्रावधान वाले प्रकरण का है। इधर, बंदियों की मुलाकात पर 25 अप्रैल 2020 तक पूरी तरह रोक लगा दी गई है। टेलीफोन पर ही परिजन बात कर सकेंगे।

89 बंदी-कैदी होंगे रिहा
जेल अधीक्षक ऊषा राज ने बताया कि जेल मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर 5 वर्ष तक की सजा के दंडादेश के प्रावधान वाले आपराधिक प्रकरण में बंद विचाराधीन बंदियों के अंतरिम जमानत हेतु प्रक्रिया शुरू की गई है। यह प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के 23 मार्च 2020 को पारित एक निर्णय के बाद 26 मार्च को निर्देश के पालन पर की गई है। होशंगाबाद सेंट्रल जेल के 89 बंदी-कैदियों की सूची जिला एवं सत्र न्यायाधीश को प्रेषित करते हुए जेल मुख्यालय भी भेजी गई है। जिसमें जिला न्यायाधीश ऐसे विचाराधीन बंदी जिनकी अपराध धारा में अधिकतम सजा 5 वर्ष से कम है, को 45 दिवस तक की अंतरिम जमानत पर केस टू केस मैरिट के आधार पर परीक्षण कर छोड़ा जाएगा। ऐसे बंदियों से आवेदन लिए गए हैं।

मुलाकात पर रोक, फोन पर होगी बात
जेल अधीक्षक ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जेल मुख्यालय के आदेशानुसार केंद्रीय जेल होशंगाबाद में बंदियों से उनके परिजनों की मुलाकात पर पूरी तरह 25 अप्रैल तक रोक लगा दी गई है। जेल प्रशासन ने बंदियों से परिजनों से बातचीत कराने के लिए जेल खंड-अ में पूर्व में एक टेलीफोन व वर्तमान में 2 टेलीफोन प्रारंभ किए गए हैं। बातचीत का समय सुबह 9 बजे से दोपहर एक बजे तक किया गया है। केंद्रीय जेल खंड-अ में बंदियों से टेलीफोन नंबर 07574-254768, 254806, 254807 पर बात हो सकेगी।

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