अड़ीबाजी के मामले में आरोपी को 9 माह 20 दिन का कारावास
नर्मदापुरम। जिला अभियोजन अधिकारी आरके खांडेगर ने बताया कि फरियादी सुलभ कांप्लेक्स बाबई में 6 नवंबर 2019 की शाम 5.30 बजे ड्यूटी कर रहा था तभी अखिलेश तथा राजू आए आये। अखिलेश ने शराब पीने के लिए पैसे मांगे। फरियादी ने पैसे देने से मना कर दिया। जिस पर से आरोपी राजू ने उसे पकड़ लिया और अखिलेश ने मारपीट कर उसे घायल कर दिया। घटना की रिपोर्ट थाना बाबई में किया थाना बाबई द्वारा अपराध दर्ज किया गया। मामले का विचरण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीरज सोनी के न्यायालय द्वारा किया गया। न्यायालय ने आरोपी अखिलेश को दोषी पाते हुए 9 माह 20 दिन की कारावास की सजा सुनाई। मामले का अन्य एक आरोपी राजू फरार है। जिसके विरुद्ध प्रकरण अभी चलेगा। मामले में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार यादव ने पैरवी की।
नर्मदापुरम। जिला अभियोजन अधिकारी आरके खांडेगर ने बताया कि फरियादी सुलभ कांप्लेक्स बाबई में 6 नवंबर 2019 की शाम 5.30 बजे ड्यूटी कर रहा था तभी अखिलेश तथा राजू आए आये। अखिलेश ने शराब पीने के लिए पैसे मांगे। फरियादी ने पैसे देने से मना कर दिया। जिस पर से आरोपी राजू ने उसे पकड़ लिया और अखिलेश ने मारपीट कर उसे घायल कर दिया। घटना की रिपोर्ट थाना बाबई में किया थाना बाबई द्वारा अपराध दर्ज किया गया। मामले का विचरण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीरज सोनी के न्यायालय द्वारा किया गया। न्यायालय ने आरोपी अखिलेश को दोषी पाते हुए 9 माह 20 दिन की कारावास की सजा सुनाई। मामले का अन्य एक आरोपी राजू फरार है। जिसके विरुद्ध प्रकरण अभी चलेगा। मामले में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार यादव ने पैरवी की।
अड़ीबाजी के मामले में आरोपी को 9 माह 20 दिन का कारावास
नर्मदापुरम। जिला अभियोजन अधिकारी आरके खांडेगर ने बताया कि फरियादी सुलभ कांप्लेक्स बाबई में 6 नवंबर 2019 की शाम 5.30 बजे ड्यूटी कर रहा था तभी अखिलेश तथा राजू आए आये। अखिलेश ने शराब पीने के लिए पैसे मांगे। फरियादी ने पैसे देने से मना कर दिया। जिस पर से आरोपी राजू ने उसे पकड़ लिया और अखिलेश ने मारपीट कर उसे घायल कर दिया। घटना की रिपोर्ट थाना बाबई में किया थाना बाबई द्वारा अपराध दर्ज किया गया। मामले का विचरण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीरज सोनी के न्यायालय द्वारा किया गया। न्यायालय ने आरोपी अखिलेश को दोषी पाते हुए 9 माह 20 दिन की कारावास की सजा सुनाई। मामले का अन्य एक आरोपी राजू फरार है। जिसके विरुद्ध प्रकरण अभी चलेगा। मामले में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार यादव ने पैरवी की।
नर्मदापुरम। जिला अभियोजन अधिकारी आरके खांडेगर ने बताया कि फरियादी सुलभ कांप्लेक्स बाबई में 6 नवंबर 2019 की शाम 5.30 बजे ड्यूटी कर रहा था तभी अखिलेश तथा राजू आए आये। अखिलेश ने शराब पीने के लिए पैसे मांगे। फरियादी ने पैसे देने से मना कर दिया। जिस पर से आरोपी राजू ने उसे पकड़ लिया और अखिलेश ने मारपीट कर उसे घायल कर दिया। घटना की रिपोर्ट थाना बाबई में किया थाना बाबई द्वारा अपराध दर्ज किया गया। मामले का विचरण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीरज सोनी के न्यायालय द्वारा किया गया। न्यायालय ने आरोपी अखिलेश को दोषी पाते हुए 9 माह 20 दिन की कारावास की सजा सुनाई। मामले का अन्य एक आरोपी राजू फरार है। जिसके विरुद्ध प्रकरण अभी चलेगा। मामले में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार यादव ने पैरवी की।