scriptहाइप्रोफाइल मामला : बाइक राइडिंग के शौकीन रईसों की पार्टी में हुई थी हत्या, बॉस और विलेन को हुई जेल | Accused of killing businessman in Champak bungalow sent to jail | Patrika News

हाइप्रोफाइल मामला : बाइक राइडिंग के शौकीन रईसों की पार्टी में हुई थी हत्या, बॉस और विलेन को हुई जेल

locationहोशंगाबादPublished: Oct 01, 2019 12:16:56 pm

Submitted by:

sandeep nayak

चंपक बंगले में कारोबारी की हत्या के आरोपी को भेजा जेल

हाइप्रोफाइल मामला : बाइक राइडिंग के शौकीन रईसों की पार्टी में हुई थी हत्या, बॉस और विलेन को हुई जेल

हाइप्रोफाइल मामला : बाइक राइडिंग के शौकीन रईसों की पार्टी में हुई थी हत्या, बॉस और विलेन को हुई जेल

पिपरिया/पचमढ़ी के चंपक बंगले में हुई कारोबारी की हत्या के आरोपी बॉस हनि उर्फ हरिसिमरन सिंह ओबेरराय और उसके गनमैन धर्मसिंह को पुलिस ने कोर्ट में पेशकर जेल भेज दिया है। गौरतलब है कि पर्यटन स्थल पचमढ़ी चंपक बंगले में शनिवार रविवार दरमियानी रात डिनर पार्टी में रायपुर के कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कोर्ट में हाइप्रोफाईल आरोपियों के पहुंचने पर गहमागहमी का माहौल रहा। आरोपी मीडिया के कैमरों से बचते नजर आए।
पचमढ़ी चंपक बंगले में आधी रात को विवाद के बाद रायपुर के कारोबारी कपिल कक्कड की लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर हत्या करने के आरोपी दुर्ग निवासी हनी उर्फ हरिसिमरन सिंह ओबेराय एवं गन मैन धर्मपाल सिंह राजपूत को पुलिस ने सोमवार शाम पिपरिया प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट फिरोज अख्तर की कार्ट में पेश किया। आरोपियों की ओर से जबलपुर से वकील ने कोर्ट में धारा ४३७ के तहत जमानत अर्जी दाखित की लेकिन कोर्ट ने पुलिस के जूडिशियल रिमांड की मांग स्वीकार कर आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपियों के वकील सौरभ शर्मा ने बताया कि जमानत आवेदन खारिज हुआ है सेशन कोर्ट में मंगलवार को आवेदन लगाएंगे वहा से जमानत मिलती है तो ठीक नही तो फिर हाईकोर्ट में आवेदन लगाया जाएगा। वकील सौरश शर्मा ने बताया कि घटना के दौरान गनमैन के प्रवेश को लेकर विवाद हुआ था गनमैन के साथ मारपीट की गई उसी दौरान यह वारदात हुई है। उल्लेखनीय है कि देश भर से २० बाइकर्स लाखो की लगजरी बाइकों से पचमढ़ी आए थे ये सभी हाइप्रोफाइल परिवारों से थे।
लॉकअप की जगह लोक अभियोजक कक्ष में खड़ा किया आरोपियों को
न्यायाल से कार्रवाई के बाद पुलिस आरोपियों को लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय में कागजी कार्रवाई के लिए पहुंची यहां दोनो आरोपियों को कमरे में खड़ा रखा गया जबकि बाजू में ही न्यायालय का लॉकअप था उसमें आरोपियों को नही रखा गया। इसे लेकर टीआई का कहना था पुरुष बंदीग्रह भरा था महिला बंदीग्रह में रख नही सकते वही न्यायालय ीन कार्रवाई पूरी कराई जा रही है आरोपियों को पुलिस संरक्षण में रखा गया था।
पुलिस रिमांड की जरुरत नही थी
टीआई महेश तांडेकर ने बताया कि घटना से जुड़े आरोपी गिरफ्तार हो गए है और पिस्टल,जिंदा,खाली कारतूस का खोखा सब बरामद हो गए है अब पीआर की आवश्यकता नही थी। न्यायालय से जूडिश्यल रिमांड का निवेदन किया गया था जो स्वीकार कर कोर्ट ने आरोपयिों को जेल भेजने का वारंट काट दिया है।
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