होशंगाबाद. लापरवाही से ऑटो चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपी चालक को कोर्ट ने एक वर्ष की सजा सुनाई है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पिपरिया सोहन लाल चौरे ने बताया कि फरियादी गोविंद सिंह ग्राम हथवास में रहता है। स्वयं का आटो पिपरिया में चलाता है। 4 दिसंबर 2009 की देर रात में उसके आगे-आगे ऑटो क्रमांक एपी 05 जी 5702 का चालक अपने ऑटो को काफ़ी तेजी व लापरवाही से चला रहा था। तभी उसने मधुवन बगीचा मटकुली के पास सामने से आ रही मोटरसाइकिल एमपी05 एमए 9590 में जोर से टक्कर मारी तो मोटरसाइकिल सवार ग्यारसी प्रसाद गिर गया, जिससे सिर में चोट लगी औक उसकी मौत हो गई। ऑटो वाला वाहन छोड़कर भागने लगा। फरियादी गोविंद ने ऑटो वाले से नाम पूछा तो अजीत कुमार होना बताया। फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी अजीत कुमार को गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। मामले की अग्रिम विवेचना थाना पिपरिया द्वारा कर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी सोहनलाल चौरे ने सशक्त पैरवी की। अभियोजन के प्रस्तुत तर्कों से सहमत होकर न्यायालय जेएमएफसी पिपरिया ने आरोपी अजीत कुमार को धारा 304-ए भादवि. में दोषी पाते हुए एक वर्ष कारावास तथा एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित ि