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नियम दरकिनार: प्रशासन ने दी पूर्व विधायक के बेटे सहित आठ को रेत बिक्री की मंजूरी

locationहोशंगाबादPublished: Sep 13, 2019 01:39:53 pm

Submitted by:

poonam soni

जूरीपीएस ने जताई नाराजगी, वीडियो और फोटोग्राफी करने के दिए निर्देश, पीएस की नाराजगी के बाद ई-पोर्टल किया बंद, अब लेना होगी दोबारा अनुमति

नियम दरकिनार: प्रशासन ने दी पूर्व विधायक के बेटे सहित आठ को रेत बिक्री की मंजूरी

नियम दरकिनार: प्रशासन ने दी पूर्व विधायक के बेटे सहित आठ को रेत बिक्री की मंजूरी

होशंगाबाद/ जिला प्रशासन और खनिज विभाग ने नियमों को दरकिनार कर भाजपा विधायक के भतीजे एवं पूर्व विधायक गिरिजाशंकर शर्मा के बेटे सहित आठ रेत ठेकेदारों को स्टॉक से रेत बेचने की मंजूरी दे दी थी। जबकि स्टॉक पर रेत के आंकलन के दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराना थी। इतना ही नहीं अब स्टॉक से रेत बेचने से पहले प्रदूषण नियंत्रण मंडल से जल-वायु संपत्ति की अनुमति लेनी होगी। इनका पालन नहीं करने पर प्रमुख सचिव खनिज ने नाराजगी जाहिर कर सभी कलेक्टरों को पत्र लिखा है। इसके बाद गुरुवार देर शाम जिले के इ-खनिज पोर्टल को बंद कर दिया गया है। सभी रेत स्टॉकिस्टों को शुक्रवार को इस संबंध में पत्र जारी किया जाएगा।
ईटीपी शुरू करने के दिए निर्देश

प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने गुरुवार को रेत स्टॉक की वीडियो और फोटोग्राफी कराने के बाद ईटीपी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जबकि होशंगाबाद में आदेश आने के पहले ही स्टॉक होल्डर को ईटीपी चालू करने की अनुमति जारी की जा चुकी थी। जिला खनिज अधिकारी महेंद्र पटेल का कहना है कि जब भंडारण का सत्यापन किया था, तब फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के नियम नहीं थे। अब मीडिया के लोगों से फोटो लेकर इसकी पूर्ति करेंगे। हमने दो दिन पहले ही ईटीपी चालू कराकर सभी स्टॉक होल्डरों को अनुमति दी है। जबकि सूत्रों का कहना है कि यह नियम पूर्व में ही जारी कर दिए गए थे।
दो दिन पहले ही 8 भंडारण स्टॉक यार्ड को मिली अनुमति
जिला खनिज अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिले में वर्तमान में 8 भंडारण स्टॉक यार्ड की ईटीपी चालू की अनुमति दो दिन पहले मंगलवार को ही जारी की गई थी। जिनसे रेत खनिज का विक्रय कार्य किया जा रहा है। जिसमें मेसर्स माखन मिनरल्स पवारखेड़ा एवं आंचखेड़ा स्टॉक, मेसर्स ठाकुर कंस्ट्रक्शन होरियापीपर के दोनो स्टॉक, मेसर्स बालाजी डेवलपर्स मरोडा स्टॉक, मेसर्स सैनिक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ग्वाडीकलां स्टॉक एवं वैभव शर्मा रायपुर एवं कुलामढ़ी स्टॉक द्वारा स्टॉक यार्ड में भंडारित रेत शामिल है। दल द्वारा संबंधित तहसील के स्टॉक यार्ड का भौतिक सत्यापन किया गया है। भौतिक सत्यापन में पाई गई मात्रा अनुसार ई-खनिज पोर्टल पर अपडेट किया गया।
यह है निर्देश
मुख्य सचिव ने जारी आदेश में कहा कि इस प्रक्रिया में सत्यापन की कार्यवाही सबसे महत्वपूर्ण है। जिसके लिए रेत भंडारण की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से कराई जाए। पूर्ण संतुष्ट होने के बाद ही संग्रहित रेत की निकासी के लिए ईटीपी स्वीकृति दी जाए।
सत्यापन प्रतिवेदन के बाद जारी होंगे ईटीपी
रेत भंडारण की मात्रा एक लाख घनमीटर से अधिक होने पर सत्यापन कराकर प्रतिवेदन संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म को प्रेषित किया जाएगा। जिससे उनके स्तर से ईटीपी जारी करने की कार्रवाई की जा सके।
इ-खनिज पोर्टल बंद
प्रदूषण नियंत्रण की अनुमति के बिना स्टॉक से भी नहीं बिकेगी रेत स्टॉक से रेत बेचने के लिए प्रदूषण नियंत्रण मंडल से जल-वायु संपत्ति की अनुमति लेनी होगी। आदेश मिलने के बाद हमने ई-खनिज पोर्टल बंद कर दिया है। संबंधितों को शुक्रवार को पत्र जारी करेंगे।
महेंद्र पटेल, जिला खनिज अधिकारी
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