जिला खनिज अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिले में वर्तमान में 8 भंडारण स्टॉक यार्ड की ईटीपी चालू की अनुमति दो दिन पहले मंगलवार को ही जारी की गई थी। जिनसे रेत खनिज का विक्रय कार्य किया जा रहा है। जिसमें मेसर्स माखन मिनरल्स पवारखेड़ा एवं आंचखेड़ा स्टॉक, मेसर्स ठाकुर कंस्ट्रक्शन होरियापीपर के दोनो स्टॉक, मेसर्स बालाजी डेवलपर्स मरोडा स्टॉक, मेसर्स सैनिक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ग्वाडीकलां स्टॉक एवं वैभव शर्मा रायपुर एवं कुलामढ़ी स्टॉक द्वारा स्टॉक यार्ड में भंडारित रेत शामिल है। दल द्वारा संबंधित तहसील के स्टॉक यार्ड का भौतिक सत्यापन किया गया है। भौतिक सत्यापन में पाई गई मात्रा अनुसार ई-खनिज पोर्टल पर अपडेट किया गया।
मुख्य सचिव ने जारी आदेश में कहा कि इस प्रक्रिया में सत्यापन की कार्यवाही सबसे महत्वपूर्ण है। जिसके लिए रेत भंडारण की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से कराई जाए। पूर्ण संतुष्ट होने के बाद ही संग्रहित रेत की निकासी के लिए ईटीपी स्वीकृति दी जाए।
रेत भंडारण की मात्रा एक लाख घनमीटर से अधिक होने पर सत्यापन कराकर प्रतिवेदन संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म को प्रेषित किया जाएगा। जिससे उनके स्तर से ईटीपी जारी करने की कार्रवाई की जा सके।
प्रदूषण नियंत्रण की अनुमति के बिना स्टॉक से भी नहीं बिकेगी रेत स्टॉक से रेत बेचने के लिए प्रदूषण नियंत्रण मंडल से जल-वायु संपत्ति की अनुमति लेनी होगी। आदेश मिलने के बाद हमने ई-खनिज पोर्टल बंद कर दिया है। संबंधितों को शुक्रवार को पत्र जारी करेंगे।
महेंद्र पटेल, जिला खनिज अधिकारी