पुलिस के अनुसार प्लाटून कमांडर मालती ऊइके एसएएफ की 23 वीं बटालियन भोपाल में पदस्थ हैं। वह अपने सीआईएसएफ भोपाल में पदस्थ सब इंस्पेक्टर पति आरएस ऊइके के साथ 24 मई की रात तीन बजे कार से सिवनी (बालाघाट) से भोपाल लौट रही थीं। सोहागपुर-शोभापुर के बीच सफेद रंग की बेलोरो एमपी05-बीए1318 ने उनका पीछा किया। उसमें चार लोग थे। पहले कट मारकर गाड़ी रोकने का प्रयास किया। डर के कारण उन्होंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी तो फिल्मी स्टाइल में पीछा कर उन पर फायर किया। लेकिन वे नहीं रूके और सीधे थाने पहुंचे। थाने तरफ आते देख आरोपी भाग गए। उनकी रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया था। शनिवार को इस मामले में बैनी सिंह पिता रतन सिंह कीर (25) रोहित पिता अजय सिंह कुशवाह (26), संतोष पिता जीवनदास बैरागी (24) एवं दीपक पिता कैलाश कीर (24) को गिरफ्तार किया। सभी पिपरिया के निवासी हैं और शराब कंपनी के उडनदस्ते में काम करते हैं। पुलिस सूत्र बताते हैं कि आरोपी अवैध रूप से रात में शराब तस्करी रोकने के लिए वाहन चैकिंग करते हैं। इसी कारण प्लाटून कमांडर की गाड़ी रोकने का प्रयास किया होगा, लेकिन उन्होंने लुटेरे होने के संदेह में गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। इस कारण आरोपियों ने फायर कर दिया। उनके पास से बंदूकें भी जब्त की गई हैं।
जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष के बेटे की है शराब दुकान
गिरफ्तार आरोपी युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष हर्ष कटकवार की शराब दुकान पर काम करते हैं। हर्ष के पिता अजय कटकवार जिला कांगे्रस उपाध्यक्ष हैं। उनकी शोभापुर-सोहागपुर में अंग्रेजी और देशी शराब के ठेके हैं।
गिरफ्तार आरोपी युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष हर्ष कटकवार की शराब दुकान पर काम करते हैं। हर्ष के पिता अजय कटकवार जिला कांगे्रस उपाध्यक्ष हैं। उनकी शोभापुर-सोहागपुर में अंग्रेजी और देशी शराब के ठेके हैं।
रात में फिर मचाया आतंक, छह गिरफ्तार इस घटना के बाद शुक्रवार रात को शराब ठेकेदार के छह गुर्गों ने फिर आतंक मचाया। स्टेली रंग की बेलोरो एमपी05बीए 0702 में सवार छह गुर्गों सोहागपुर के मुख्य मार्ग पर आने-जाने वाले वाहनों को रोककर उनकी चेकिंग कर रहे उन्हें डरा-धमका रहे थे। सूचना पर पुलिस ने धनवंतरी नगर जबलपुर निवासी आरोपी विनय पिता कपिल मुनि शर्मा (35), सौरभ पिता ओमकार तिवारी (27), अमर पिता ओमप्रकाश तिवारी (23), धर्मेंद्र पिता रामदास बैरागी एवं स्टेशन के पास करवी जिला चित्रकूट यूपी निवासी प्रदीप पिता बजरंगी शुक्ला (30), टावर मोहल्ला पिपरिया निवासी आकाश पिता दीनदयाल साहिलवार (21) को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ धारा 151 की कार्रवाई की थी। सभी को एसडीएम कोर्ट से जमानत मिल गई।