पांच दिन के अंदर होना चाहिए आरटीजीएस नियम के अनुसार किसान को ५० हजार रुपए तुरंत नगद और बाकी राशि का भुगतान पांच दिन के अंदर आरटीजीएस से हो जाना चाहिए। यदि पांच दिन के अंदर आरटीजीएस नहीं किया जाता है तो फर्म का लाइसेंस निरस्त हो जाता है। फर्म द्वारा किसान को परेशान किया जा रहा था और १० दिन बीतने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया था। कृषि उपज मंडी की ओर से नोटिस जारी किया गया था जो रिसीव ही नहीं किया गया। इस पर मंडी सचिव ने शनिवार को फर्म का लाइसेंस निलंबित कर फर्म के क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी है। मंडी अध्यक्ष विक्रम सिंह तोमर ने बताया किसान की शिकायत थी और १० दिन बीतने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ था इसलिए लाइसेंस निलंबित किया गया है।