scriptबिंद्रा फ्लोर मिल एंड फ्रूट्स का लाइसेंस निलंबित | Bindra Floor Mill and Fruit Licenses Suspended | Patrika News

बिंद्रा फ्लोर मिल एंड फ्रूट्स का लाइसेंस निलंबित

locationहोशंगाबादPublished: Jan 21, 2018 11:17:26 am

Submitted by:

pradeep sahu

किसान को समय पर नहीं किया गया था भुगतान, शिकायत पर लिया मंडी समिति ने निर्णय

इटारसी. कृषि उपज मंडी समिति ने शनिवार को एक और फर्म का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। भावांतरण में एक किसान द्वारा विक्रय की ई उपज के भुगतान में देरी के चलते बिंद्रा फ्लोर एंड फ्रूट्स के लाइसेंस को निलंबित किया गया है। आमूपुरा डोलरिया के किसान राकेश गौर ने ८ जनवरी को बिंद्रा फ्लोर मिल फर्म को उपज का विक्रय किया था। बिंद्रा फ्लोर मिल एंड फू्रट्स के संचालक हरजिंदर बिंद्रा है। फर्म द्वारा १ लाख ७ हजार २५४ रुपए का भुगतान किया जाना था। यह भुगतान किसान को जब दस दिनों से ज्यादा समय तक नहीं मिला तो किसान राकेश गौर ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री, मंडी बोर्ड के एमडी, कलेक्टर और इटारसी मंडी समिति से की थी। इस शिकायत पर फर्म का लाइसेंस निलंबित किया गया है। इस संबंध में मंडी सचिव सुनील गौर का कहना है कि फर्म द्वारा किसानों का भुगतान नहीं किया जा रहा था इसलिए यह कार्रवाई की गई है। किसान को समय पर नहीं किया गया था भुगतान, शिकायत पर लिया मंडी समिति ने निर्णय।
पांच दिन के अंदर होना चाहिए आरटीजीएस

नियम के अनुसार किसान को ५० हजार रुपए तुरंत नगद और बाकी राशि का भुगतान पांच दिन के अंदर आरटीजीएस से हो जाना चाहिए। यदि पांच दिन के अंदर आरटीजीएस नहीं किया जाता है तो फर्म का लाइसेंस निरस्त हो जाता है। फर्म द्वारा किसान को परेशान किया जा रहा था और १० दिन बीतने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया था। कृषि उपज मंडी की ओर से नोटिस जारी किया गया था जो रिसीव ही नहीं किया गया। इस पर मंडी सचिव ने शनिवार को फर्म का लाइसेंस निलंबित कर फर्म के क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी है। मंडी अध्यक्ष विक्रम सिंह तोमर ने बताया किसान की शिकायत थी और १० दिन बीतने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ था इसलिए लाइसेंस निलंबित किया गया है।
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