नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
होशंगाबाद/पिपरिया. नाबालिग से बलात्कार के रायसेन जिले के नूरनगर उदयपुरा निवासी आरोपी छोटू बाल्मिकी पिता सुगमी (22) को पिपरिया के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आदेश कुमार जैन ने दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास व 3 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी पिपरिया केसी पटेल ने की। मामला 2 मार्च 2017 का है। जब पीडि़त आठवीं की छात्रा की मां शाम छह बजे मजदूरी से लौटी तो लड़की घर पर नहीं दिखी। प्रार्थिया ने घर के आस-पड़ौस और रिश्तेदारों के घर तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली तो प्रार्थिया ने थाना स्टेशन रोड पिपरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई। जहां पुलिस द्वारा गुम इंसान रिपोर्ट कायम कर विवेचना की। अभियोक्त्री को अभियुक्त छोटू बाल्मिकी से दस्तियाब किया गया, जहां पर अभियुक्त ने उसे रखा था और उसके साथ बलात्कार किया था।
होशंगाबाद/पिपरिया. नाबालिग से बलात्कार के रायसेन जिले के नूरनगर उदयपुरा निवासी आरोपी छोटू बाल्मिकी पिता सुगमी (22) को पिपरिया के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आदेश कुमार जैन ने दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास व 3 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी पिपरिया केसी पटेल ने की। मामला 2 मार्च 2017 का है। जब पीडि़त आठवीं की छात्रा की मां शाम छह बजे मजदूरी से लौटी तो लड़की घर पर नहीं दिखी। प्रार्थिया ने घर के आस-पड़ौस और रिश्तेदारों के घर तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली तो प्रार्थिया ने थाना स्टेशन रोड पिपरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई। जहां पुलिस द्वारा गुम इंसान रिपोर्ट कायम कर विवेचना की। अभियोक्त्री को अभियुक्त छोटू बाल्मिकी से दस्तियाब किया गया, जहां पर अभियुक्त ने उसे रखा था और उसके साथ बलात्कार किया था।