जनपद सीइओ, एसडीओ, उपयंत्री और सरपंच-सचिव को पांच वर्ष की जेल
होशंगाबादPublished: Sep 08, 2018 11:08:32 am
सरकारी धन को हड़पने का मामला
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होशंगाबाद. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश काशीनाथ सिंह ने सरकारी धनराशि का दुरुपयोग कर हड़पने के मामले में केसला जनपद के सीईओ, एसडीओ, उपयंत्री और सरपंच-सचिव सहित छह आरोपियों को दोषी पाते हुए 5-5 वर्ष की सजा एवं 2-2 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
मामला जनपद पंचायत केसला की ग्राम पंचायत डोबी तालपुरा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत हुए काम में सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ था। आरोपी केसला जनपद के सीईओ संतोष कुमार पटेल, अनु,वि. अधि. मोहम्मद हनीफ खान, उपयंत्री पंकज मुडिय़ा, सरपंच मीनाबाई, सचिव मोहन सिंह एवं मेड़ ग्राम पंचायत के सचिव नारायण सिंह ने अपने पद पर रहते हुए संगठित रूप से शासन के निर्देशों की अवहेलना कर फर्जी मस्टर रोल तैयार किए, जॉब कार्ड में वास्तविक मजदूरी राशि की प्रविष्टि नहीं करते गलत राशि की प्रविष्टि कर की। ग्राम पंचायतों में बगैर कार्य कराए जनपद पंचायत से 4 लाख रुपए का भुगतान करते हुए ढाई लाख रुपए बैंक से निकाले और रोकड़ में मात्र 17 हजार व्यय की प्रविष्टि की। 2.33 लाख की राशि का अपभक्षण कर आर्थिक अनियमितता की।
बलात्कार के आरोपी को दस साल की कैद
होशंगाबाद. तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार चौबे ने सिवनीमालवा के ग्राम बी-जमानी टोला खारीखेड़ा की नाबालिग को भगा ले जाने के बाद उसके साथ बलात्कार करने के आरोपी नर्मदा प्रसाद पिता निर्भय सिंह कोरकू को दोषी पाते हुए दस वर्ष की कठोर सजा एवं 2 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को 3 माह की अतिरिक्त सश्रम सजा भुगतनी होगी। मामला 23 मार्च 2018 की शाम करीब 4 बजे की है। आरोपी नर्मदा प्रसाद निवासी ग्राम झिरन्यापुरा 16 वर्षीय किशोरी को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ बलात्कार किया था। वह उसे अपने गांव फिर लोखरतलाई एवं चारुआ ले गया। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया था। उसके घर लौटने के बाद बलात्कार और पास्को एक्ट की धारा बढ़ाई थी।