पति की हत्या के आरोप में पत्नी को आजीवन कारावास
हरदा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के दो अलग-अलग प्रकरणों में आरोपियों को आजीवन कारावास व अथदण्ड से दंडित किया है। मीडिया सेल प्रभारी विनोद कुमार अहिरवार व राकेश कुमार साहू ने बताया कि पहले प्रकरण में आरोपी सुईयाबाई निवासी उदियापुर थाना खालवा जिला खंडवा ने 10 मार्च 2018 को रात करीब 9 बजे सिराली थाना क्षेत्र के उमरी गांव में कपलीबाई के खेत में अपने पति शिवकुमार उर्फ बंटी योगी के सिर पर वार किया। इसके बाद उसे कुएं में धकेल दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग जांच की तो पाया कि सुईयाबाई ने ही पति की हत्या की थी। पुलिस ने जिला एवं सत्र न्यायालय में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। जहां कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर 2000 रुपए अर्थदण्ड भी लगाया गया है। आरोपी को भादंवि की धारा 201 में तीन साल का कारावास तथा 1000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। अहिरवार ने बताया कि दूसरे प्रकरण में आरोपी सत्यनारायण प्रधान गौंड निवासी जामुनिया खुर्द को आजीवन कारावास तथा 2000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार सोनीबाई पति अचान सिंह ने सिराली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 10 अप्रैल 2017 को वह अपने खेत में महुआ बीन रही थी। उसका पति अचान सिंह गेहूं की बालियां बीन रहा था। तभी आरोपी सत्यनारायण ने उसके पति पर लकड़ी से हमला कर दिया। वह बचाने दौड़ी तो उस पर भी हमले का प्रयास किया। महिला ने अपने बेटे दिनेश को आवाज लगाई। इस दौरान सत्यनारायण उसके पति के पांव पकड़कर कुएं की ओर ले जाने लगा। कुएं के पास उसने पति पर पत्थर से हमला किया। बेटा दिनेश पहुंचा तो सत्यनारायण मौके से भाग गया। मारपीट में पति अचान सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच की। इसके बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया। जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी सत्यनारायण को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों ही प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी एआर रोहित ने की।
हरदा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के दो अलग-अलग प्रकरणों में आरोपियों को आजीवन कारावास व अथदण्ड से दंडित किया है। मीडिया सेल प्रभारी विनोद कुमार अहिरवार व राकेश कुमार साहू ने बताया कि पहले प्रकरण में आरोपी सुईयाबाई निवासी उदियापुर थाना खालवा जिला खंडवा ने 10 मार्च 2018 को रात करीब 9 बजे सिराली थाना क्षेत्र के उमरी गांव में कपलीबाई के खेत में अपने पति शिवकुमार उर्फ बंटी योगी के सिर पर वार किया। इसके बाद उसे कुएं में धकेल दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग जांच की तो पाया कि सुईयाबाई ने ही पति की हत्या की थी। पुलिस ने जिला एवं सत्र न्यायालय में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। जहां कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर 2000 रुपए अर्थदण्ड भी लगाया गया है। आरोपी को भादंवि की धारा 201 में तीन साल का कारावास तथा 1000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। अहिरवार ने बताया कि दूसरे प्रकरण में आरोपी सत्यनारायण प्रधान गौंड निवासी जामुनिया खुर्द को आजीवन कारावास तथा 2000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार सोनीबाई पति अचान सिंह ने सिराली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 10 अप्रैल 2017 को वह अपने खेत में महुआ बीन रही थी। उसका पति अचान सिंह गेहूं की बालियां बीन रहा था। तभी आरोपी सत्यनारायण ने उसके पति पर लकड़ी से हमला कर दिया। वह बचाने दौड़ी तो उस पर भी हमले का प्रयास किया। महिला ने अपने बेटे दिनेश को आवाज लगाई। इस दौरान सत्यनारायण उसके पति के पांव पकड़कर कुएं की ओर ले जाने लगा। कुएं के पास उसने पति पर पत्थर से हमला किया। बेटा दिनेश पहुंचा तो सत्यनारायण मौके से भाग गया। मारपीट में पति अचान सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच की। इसके बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया। जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी सत्यनारायण को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों ही प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी एआर रोहित ने की।