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जुर्माने से बचने 31 अगस्त के पहले भरें रिटर्न, नहीं तो लगेगी पेनल्टी, यह है पूरी प्रक्रिया

locationहोशंगाबादPublished: Aug 18, 2019 12:25:32 pm

Submitted by:

sandeep nayak

करदाताओं पर 10,000 रुपये तक की लगेगी पेनाल्टी

File ITR till 31st August know all forms of income tax return
होशंगाबाद। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों पर 31 अगस्त के बाद जुर्माना लगेगा। आयकर विभाग के अनुसार, जो करदाता रिटर्न फाइल करने की तिथि के बाद अपना टैक्स फाइल करते हैं उन पर अधिकतम 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, छोटे करदाताओं को पेनाल्टी के मामले में थोड़ी राहत दी गई है। जिन करदाताओं की आय 5 लाख रुपये तक है उन्हें तय तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने पर 1,000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी। कर सलाहकार पुष्पेश पालीवाल ने बताया कि जो करदाता टैक्स दाखिल करने की अंतिम तिथि के बाद 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करते हैं उन्हें पेनाल्टी के तौर पर 5,000 रुपये देने होंगे। वहीं, 31 दिसंबर के बाद अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले करदाताओं पर 10,000 रुपये की पेनाल्टी लगाई जाएगी। इससे पहले जुलाई में इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त की गई थी।
कैसे भरें अपना इनकम टैक्स
आप आईटीआर ऑनलाइन या ऑफलाइन दो तरीके से फाइल कर सकते हैं। आप ऑनलाइन (ई-फाइलिंग) माध्यम से आय कर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आप 31 अगस्त तक ऑफलाइन भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से आईटीआर फाइल करना आसान है। हर तरह के करदाता ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर सकते हैं। किसी एक वित्त वर्ष में अगर आपकी आय 5 लाख रुपये या इससे अधिक है तो आपके लिए ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। जो लोग विदेश में मौजूद किसी संपत्ति के मालिक हैं और जिनकी आमदनी का ऑडिट जरूरी है, उन्हें भी ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना जरूरी है। फिजिकल फॉर्मेट (वास्तविक) में आईटीआर फाइल करने की तुलना में ऑनलाइन आईटीआर फाइल करना अधिक सुरक्षित है। यह इंटरनेट का उपयोग करते हुए कहीं भी/कभी भी रिटर्न फाइल करने की सुविधा देता है।
पार्टल से भरें रिटर्न
आप इनकम टैक्स विभाग की ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग पोर्टल से सीधे इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं या आप चाहें तो आईटीआर फॉर्म को जावा या एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर उसे ऑफलाइन भरकर जमा करा सकते हैं। दोनों मामले में फॉर्म एक तरह से ही भरा जाता है. इसमें सिर्फ आईटीआर भरने की प्रक्रिया में अंतर होता है।
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