कैसे भरें अपना इनकम टैक्स
आप आईटीआर ऑनलाइन या ऑफलाइन दो तरीके से फाइल कर सकते हैं। आप ऑनलाइन (ई-फाइलिंग) माध्यम से आय कर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आप 31 अगस्त तक ऑफलाइन भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से आईटीआर फाइल करना आसान है। हर तरह के करदाता ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर सकते हैं। किसी एक वित्त वर्ष में अगर आपकी आय 5 लाख रुपये या इससे अधिक है तो आपके लिए ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। जो लोग विदेश में मौजूद किसी संपत्ति के मालिक हैं और जिनकी आमदनी का ऑडिट जरूरी है, उन्हें भी ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना जरूरी है। फिजिकल फॉर्मेट (वास्तविक) में आईटीआर फाइल करने की तुलना में ऑनलाइन आईटीआर फाइल करना अधिक सुरक्षित है। यह इंटरनेट का उपयोग करते हुए कहीं भी/कभी भी रिटर्न फाइल करने की सुविधा देता है।
पार्टल से भरें रिटर्न
आप इनकम टैक्स विभाग की ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग पोर्टल से सीधे इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं या आप चाहें तो आईटीआर फॉर्म को जावा या एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर उसे ऑफलाइन भरकर जमा करा सकते हैं। दोनों मामले में फॉर्म एक तरह से ही भरा जाता है. इसमें सिर्फ आईटीआर भरने की प्रक्रिया में अंतर होता है।
आप आईटीआर ऑनलाइन या ऑफलाइन दो तरीके से फाइल कर सकते हैं। आप ऑनलाइन (ई-फाइलिंग) माध्यम से आय कर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आप 31 अगस्त तक ऑफलाइन भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से आईटीआर फाइल करना आसान है। हर तरह के करदाता ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर सकते हैं। किसी एक वित्त वर्ष में अगर आपकी आय 5 लाख रुपये या इससे अधिक है तो आपके लिए ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। जो लोग विदेश में मौजूद किसी संपत्ति के मालिक हैं और जिनकी आमदनी का ऑडिट जरूरी है, उन्हें भी ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना जरूरी है। फिजिकल फॉर्मेट (वास्तविक) में आईटीआर फाइल करने की तुलना में ऑनलाइन आईटीआर फाइल करना अधिक सुरक्षित है। यह इंटरनेट का उपयोग करते हुए कहीं भी/कभी भी रिटर्न फाइल करने की सुविधा देता है।
पार्टल से भरें रिटर्न
आप इनकम टैक्स विभाग की ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग पोर्टल से सीधे इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं या आप चाहें तो आईटीआर फॉर्म को जावा या एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर उसे ऑफलाइन भरकर जमा करा सकते हैं। दोनों मामले में फॉर्म एक तरह से ही भरा जाता है. इसमें सिर्फ आईटीआर भरने की प्रक्रिया में अंतर होता है।