होशंगाबादPublished: Sep 20, 2018 11:42:00 pm
yashwant janoriya
सिलवानी में सरकारी जमीन पर कब्जा करने पर हुआ था विवाद
Punishment
इटारसी. केसला थाना के ग्राम सिलवानी में सरकारी जमीन पर कब्जा करके खेती करने पर दो भाईयों ने एक युवक पर प्राणघातक हमला कर दिया था। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश दीपक बंसल ने जानलेवा हमले करने वाले आरोपियों को धारा ३०७, २९४, ५०६, ३४ में दोषी पाते हुए पांच-पांच साल के सश्रम कारावास और पांच-पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। प्रकरण की पैरवी अपर लोक अभियोजक अजय प्रकाश श्रीवास्तव ने की। अपर लोक अभियोजक अजय प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि घटना थाना केसला के अंतर्गत ग्राम सिलवानी की है। १४ जुलाई २०१५की सुबह ८ बजे सरकारी जमीन पर कब्जा कर खेती करने के विवाद पर से आरोपी सुनील पिता श्रीराम कतिया (२६) और राजू पिता श्रीराम कतिया (२९) दोनों सगे भाईयों ने हंसिया से जान से मारने की नीयत से फरियादी किशोर कतिया पर हमला कर दिया। जिससे किशोर को गले में, सिर, हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आई थी। किशोर के परिवार के लोगों ने बीच बचाव किया नहीं तो आरोपी किशोर को जान से खत्म कर देते।
डॉक्टर से मारपीट के आरोपी को एक वर्ष की सश्रम जेल
होशंगाबाद. जिला अस्पताल के ड्यूटी डॉक्टर से शराब के नशे में गाली-गलौच एवं मारपीट करने के आरोपी इसरान उर्फ गोलू को दोषी पाते हुए न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी अभिनव जैन ने एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अरुणा कापसे ने बताया कि 26 जुलाई 2014 की रात्रि में इसरान नशे में जिला अस्पताल आया और साथियों के साथ ड्यूटी डॉ. जितेंद्र मौर्य की शर्ट की कॉलर पकड़ गाली-गलौच कर मारपीट की। शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई। उक्त घटना की रिपोर्ट डॉ. मौर्य ने थाना में दर्ज करवाई थी। गुरुवार को इस मामले में अभियोजन पक्ष के तर्क से सहमत होते हुए निर्णय पारित किया। जिसमें एक वर्ष की सश्रम सजा सुनाई गई।