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होशंगाबाद

यहा जज ने जज को सुनाई सजा, पढ़े पूरी खबर

पांच लाख का जुर्माना भी लगाया

होशंगाबादNov 04, 2018 / 12:28 pm

poonam soni

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15 साल पुराने हत्याकांड में पूर्व अपर सत्र न्यायाधीश और उनके पुत्र को उम्रकैद

पिपरिया. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार को 15 साल पुराने हत्याकांड के एक मामले में पूर्व न्यायाधीश और उनके पुत्र को उम्र कैद की सजा और पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आदेश कुमार जैन ने शनिवार शाम को पूर्व अपर सत्र न्यायाधीश एचडी मिश्रा एवं उनके पुत्र सुनील दत्त मिश्रा के खिलाफ उम्र कैद की सजा सुनाई है। हत्याकांड में एक पुत्र विजयदत्त मिश्रा भी शामिल थे, पूर्व में उनका निधन हो चुका है। अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि फैसला सुनते ही एचडी मिश्रा ने डायस पर बैठे अपर सत्र न्यायाधीश आदेश कुमार जैन से कहा कम से कम मेरा नहीं तो अपना तो ख्याल करना था। एजीपी ने बताया अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी के इस बयान को फैसले में कोड किया है।

किसे कितनी सजा और जुर्माना
एजीपी ने बताया आरोपी एचडी मिश्रा को धारा 302, 34 में उम्रकैद और दो लाख का जुर्माना, धारा 324, 34 में एक वर्ष की सजा 5 हजार जुर्माना लगाया। आरोपी सुनील दत्त मिश्रा को धारा 302, 34 में उम्र कैद 20 हजार जुर्माना और धारा 324 में एक वर्ष की सजा ५ हजार जुर्माना लगाया।
जमीन विवाद में हुई थी रमाकांत की हत्या
एजीपी सुनील चौधरी ने बताया कि भूमि विवाद में 29.04.2003 की रात 9 बजे पचमढ़ी रोड सिटिकिंग आइसक्रीम कारखाने के पास आरोपीगणों ने रिवाल्वर,बका से हमला कर पनारी गांव निवासी रमाकांत पिता रतन ङ्क्षसह पुर्विया की हत्या की थी। धर्मेन्द्र पुर्विया ने थाने में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी वही मनोहर पुर्विया ने मामले में गवाही दी थी।
जुर्माना राशि से एक लाख घायल को देना होगा
फैसले में अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्याकांड के दौरान घायल वल्ला उर्फ वल्लार को जुर्माना राशि में से एक लाख की राशि प्रतिकर के रुप में देने आदेशित किया है।

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