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मिलावट का खुलासा हुआ तो धड़ाधड़ लिए जा रहे सैंपल, पुराने की रिपोर्ट भी नहीं

locationहोशंगाबादPublished: Jul 27, 2019 01:16:51 pm

Submitted by:

sandeep nayak

चार दिन में विभाग ने लिए 22 नमूने, पुराने 57 मामलों की नहीं आई जांच रिपोर्ट

four days the food department has 22 samples

मिलावट का खुलासा हुआ तो धड़ाधड़ लिए जा रहे सैंपल, पुराने की रिपोर्ट भी नहीं

होशंगाबाद। दूध में हानिकारक चीजों की मिलावट का खुलासा होने के बाद पिछले चार दिनों में जिले में २२ दुकानों पर छापामार कार्रवाई की गई। दूध व दूध से बने उत्पादों का सेम्पल जांच के लिए राज्य स्तरीय लैब भेजे गए। शुक्रवार को होशंगाबाद की चार डेयरियों में कार्रवाई की गई और नमूने लिए गए।
मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश शुक्रवार को मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने कलेक्टर व कमिश्नर को दिए हैं। जिसके बाद अब खानपान की वस्तुओं की जांच के लिए संयुक्त टीम बनाकर अभियान चलाया जाएगा। जिसकी हर महीने समीक्षा होगी। मॉनीटरिंग संभाग स्तर पर कमिश्नर और जिलास्तर पर कलेक्टर करेंगे। ज्ञात रहे कि अब तक खानपान की जांच का जिम्मा सिर्फ खाद्य सुरक्षा विभाग के पास था।
डेयरियों पर छापा, नमूने लिए-
नायब तहसीलदार ललित सोनी व खाद सुरक्षा अधिकारी लीना नायक ने सुबह 7 बजे होशंगाबाद की चार दूध डेयरियों पर कार्रवाई की। सदर बाजार नामधारी डेयरी मिल्क पार्लर से दही व घी का नमूना लिया। घुबरेले डेयरी प्रोडक्ट से दूध, वृंदावन डेयरी से पनीर, कृष्णा डेरी से भैंस के दूध का नमूना लिया गया। जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है।

ये होंगे संयुक्त टीम में-
होशंगाबाद, हरदा व बैतूल जिले में टीम बनाई जा रही है। जिसमें खाद्य सुरक्षा विभाग, खाद्य विभाग, पुलिस, डेयरी विभाग, स्वास्थ्य विभाग, रेवेन्यू अधिकारी, पशु चिकित्सक शामिल रहेंगे। लगातार छापामार कारवाई करेंगे।

वाट्सएप ग्रुप का सहारा-
इसके लिए कमिश्नर व कलेक्टर वाट्सएप ग्रुप का सहारा लेंगे। यदि कहीं खानपान में गड़बड़ी है या मिलावट हो रही है तो लोग सीधे इसकी सूचना व फोटो कलेक्टर व कमिश्नर के मोबाइल पर दे सकेंगे।

मुख्य सचिव ने कहा : मिलावटखारों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई
मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कमिश्नर एवं कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि दूध व दूध के पदार्थो में मिलावट करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें। पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया कि वे अपने जिले के सभी थानों में खाद्य पदार्थों संबंधी प्रकरणों में कार्रवाई करने का कहा है।

दूध बेचने के लिए लाइसेंस जरूरी-
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिवराज पावक ने बताया कि दूध व किसी भी तरह का खानपान बेचने के लिए लाइसेंस व पंजीयन जरूरी है। बिना पंजीयन व लाइसेंस दुकान संचालित पाई जाने पर तत्काल दुकान सील की जाएगी।

फैक्ट फाइल –
-जिले में पहले 840 व चार दिन में 22 निरीक्षण किए गए
– 101 खानपान के नमूने लेब भेजे गए
– 66 की रिपोर्ट मिली, जिनमें 19 अवमानक मिले
-पुराने 35 व नए 22 मामलों की जांच रिपोर्ट नहीं आई है
-न्यायालय में 64 प्रकरण दर्ज किए गए
-57 प्रकरणों में निर्णय हुआ, जिन पर 8 लाख २५ हजार २०० रुपए जुर्माना किया गया
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