गला दबाकर की थी प्रेमिका ने पति की हत्या
चौहान ने बताया कि 1 सितंबर 2009 की शाम 5 बजे टपरे पर मोहनलाल की पत्नी क्षमाबाई का प्रेमी संजय उर्फ संजू व उसका साथी ओमकार पिता बद्रीप्रसाद कीर मोटरसाइकिल से आए। खाना बनवाया और रात 9 बजे दोनों खाना खाने जा रहे थे। तभी कोठरा से पति मोहनलाल बाइक से वापस टप पर आया। पत्नी के प्रेमी संजय उर्फ संजू को देखकर नाराज हो गया और उसे थप्पड़ मार दिया कहा कि उसके घर क्यों आया। फाटक के सामने संजय उर्फ संजू व ओमकार ने मोहनलाल को पकड़कर लातघूंसों से मारपीट की। क्षमाबाई और ओमकार ने हाथ-पैर पकड़ लिए और संजय उर्फ संजू ने छाती पर बैठकर उसकी गर्दन दबाकर हत्या कर दी। साक्ष्य को छुपाने के लिए मोहनलाल के शव को बाइक से कोठरा जोड़ पर ले जाकर एक्सीडेंट का स्वरूप देकर फेंक दिया था। जिस पर शिवपुर थाना पुलिस ने उक्त तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 201, 34 आईपीसी का केस दर्ज कर प्रकरण सिवनीमालवा के न्यायिक मजिस्टे्रट के यहां प्रस्तुत किया।
चौहान ने बताया कि 1 सितंबर 2009 की शाम 5 बजे टपरे पर मोहनलाल की पत्नी क्षमाबाई का प्रेमी संजय उर्फ संजू व उसका साथी ओमकार पिता बद्रीप्रसाद कीर मोटरसाइकिल से आए। खाना बनवाया और रात 9 बजे दोनों खाना खाने जा रहे थे। तभी कोठरा से पति मोहनलाल बाइक से वापस टप पर आया। पत्नी के प्रेमी संजय उर्फ संजू को देखकर नाराज हो गया और उसे थप्पड़ मार दिया कहा कि उसके घर क्यों आया। फाटक के सामने संजय उर्फ संजू व ओमकार ने मोहनलाल को पकड़कर लातघूंसों से मारपीट की। क्षमाबाई और ओमकार ने हाथ-पैर पकड़ लिए और संजय उर्फ संजू ने छाती पर बैठकर उसकी गर्दन दबाकर हत्या कर दी। साक्ष्य को छुपाने के लिए मोहनलाल के शव को बाइक से कोठरा जोड़ पर ले जाकर एक्सीडेंट का स्वरूप देकर फेंक दिया था। जिस पर शिवपुर थाना पुलिस ने उक्त तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 201, 34 आईपीसी का केस दर्ज कर प्रकरण सिवनीमालवा के न्यायिक मजिस्टे्रट के यहां प्रस्तुत किया।
अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई यह सजा
प्रकरण प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश होशंगाबाद के यहां प्रस्तुत हुआ। इस प्रकरण में अभियुक्त ओमकार एवं मृतक की पत्नी क्षमाबाई को 6 जुलाई 2012 को न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। मुख्य आरोपी संजय उर्फ संजू घटना दिनांक से ही फरार था, जिसे 11 नवंबर 2017 को गिरफ्तार किया गया। शिवपुर पुलिस ने उसके खिलाफ पूरक चालान पेश किया। जिसकी संपूर्ण विवेचना उपरांत प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश केएन सिंह ने अभियुक्त संजय उर्फ संजू को 27 अगस्त 2019 को दोषी पाते हुए धारा 302 में आजीवन सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपए अर्थदंड तथा धारा 201 में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
प्रकरण प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश होशंगाबाद के यहां प्रस्तुत हुआ। इस प्रकरण में अभियुक्त ओमकार एवं मृतक की पत्नी क्षमाबाई को 6 जुलाई 2012 को न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। मुख्य आरोपी संजय उर्फ संजू घटना दिनांक से ही फरार था, जिसे 11 नवंबर 2017 को गिरफ्तार किया गया। शिवपुर पुलिस ने उसके खिलाफ पूरक चालान पेश किया। जिसकी संपूर्ण विवेचना उपरांत प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश केएन सिंह ने अभियुक्त संजय उर्फ संजू को 27 अगस्त 2019 को दोषी पाते हुए धारा 302 में आजीवन सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपए अर्थदंड तथा धारा 201 में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।