जीआरपी को नहीं मिले फरियादी, आरोपियों के भी नाम नहीं
होशंगाबादPublished: Jun 26, 2015 11:32:00 pm
रूट रिले
इंटरलॉकिंग सिस्टम के भीषण अग्निकांड के मामले में जलकर खाक हुई संपत्ति से रेलवे
को लाखों
इटारसी।रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम के भीषण अग्निकांड के मामले में जलकर खाक हुई संपत्ति से रेलवे को लाखों का नुकसान हुआ है। घटना के नौ दिन बाद जीआरपी ने अपने रिकार्ड में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।
यह प्रकरण आईपीसी की धारा 436 के तहत दर्ज किया गया है। इस मामले में जीआरपी ने फरियादी के नाम की जगह रेलवे शब्द लिखा है। कानून के जानकार कह रहे हैं कि जीआरपी की कायमी केवल लीपापोती है। तीन माह बाद इस मामले में खात्मा लग जाएगा और दोषी साफ बच निकलेंगे।
क्या है धारा 436
कानून के मुताबिक आईपीसी धारा 436 का प्रयोग किसी की संपत्ति को जलाकर खत्म करने के मामले मे होता है। रेलवे की तरफ से अज्ञात के खिलाफ इस धारा का उपयोग होने पर अपरोक्ष रूप से रेलवे ने यह बात स्वीकार कर ली है कि उनकी संपçžत को अपरोक्ष रूप से नुकसान पहुंचाया गया है।
प्रकरण दर्ज किया है
रेलवे की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।एलबी सिंह, जांच अधिकारी
इस तरह की कायमी का कोई औचित्य ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा तीन माह में इस मामले में खात्मा लग जाएगा। होना तो यह चाहिए था कि डयूटी पर उस वक्त जितने लोग थे उन सबके खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है। इस मामले में दोषी कभी सामने नहीं आ पाएंगे।संतोष गुरयानी, अधिवक्ता बार एसोसिएशन