एसडीएम ने अधिकारियों को कहा कि खेतों में नरवाई जलाना पूर्णत: प्रतिबंधित है। अगर किसी भी खेत में किसान नरवाई जलाने का दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कृषि विभाग, कृषि मित्रों तथा विद्यार्थियों के माध्यम से रैली तथा चौपाल लगाकर किसानों को नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान की जानकारी देने के लिए भी निर्देशित किया।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष सभी हारर्वेस्टर एवं भूसा मशीन मालिकों को खेतों में मशीन चलाने के पूर्व तहसील कार्यालय में पंजीयन कराना अनिवार्य तथा मशीन के साथ अग्निशमन यंत्र पानी की टंकी, रेत की बोरी अनिवार्य रूप से रखनी होगी। यदि कोई मशीन मालिक बिना पंजीयन के मशीन चलाता मिलता तो मशीन मालिक के साथ ही कृषक के विरूद्ध भी कार्यवाही की जावेगी।