कंटेनमेंट जोन में अभी राहत नहीं
शहर के सातों कंटेनमेंट जोन में फिलहाल कोई राहत नहीं दी गई है। यहां केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। मेडिकल एमरजेंसी व आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं की आपूर्ति के अलावा किसी भी प्रकार के आवागमन पर प्रतिबंधित रहेगा।
जानिए क्या करें क्या न करें…
इन पर पाबंदी –
सरकारी व निजी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टॉरेंट, लॉज, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार, ऑडिटोरियम, सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, उपासना स्थल, धार्मिक सभाएं, सामाजिक आयोजन, जुलूस, रैली, धरना, सामूहिक भोज, राजैनतिक, खेलकूद, मनोरंजक कार्यक्रम व सम्मेलनों पर प्रतिबंध रहेगा।
– शाम 7 से सुबह 7 बजे तक आवाजाही पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।
– 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग, बीमार, गर्भवती महिलाओं, दस वर्ष से कम आयु के बच्चों को अत्यावश्यक सेवाओं एवं चिकित्सकीय कारणों के अलावा अपने घरों से निकलने पर प्रतिबंध रहेगा।
– सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, शराब, तंबाकू, गुटखा का सेवन करना प्रतिबंधित व दंडनीय है।
इन पर पाबंदी –
सरकारी व निजी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टॉरेंट, लॉज, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार, ऑडिटोरियम, सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, उपासना स्थल, धार्मिक सभाएं, सामाजिक आयोजन, जुलूस, रैली, धरना, सामूहिक भोज, राजैनतिक, खेलकूद, मनोरंजक कार्यक्रम व सम्मेलनों पर प्रतिबंध रहेगा।
– शाम 7 से सुबह 7 बजे तक आवाजाही पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।
– 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग, बीमार, गर्भवती महिलाओं, दस वर्ष से कम आयु के बच्चों को अत्यावश्यक सेवाओं एवं चिकित्सकीय कारणों के अलावा अपने घरों से निकलने पर प्रतिबंध रहेगा।
– सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, शराब, तंबाकू, गुटखा का सेवन करना प्रतिबंधित व दंडनीय है।