आरोपी के खिलाफ ये दिया था निर्णय
जिला अभियोजन अधिकारी आरके खांडेगर के मुताबिक एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण-बलात्कार की घटना 4 जुलाई 2020 की थी। नाबालिग को उसके घर से आरोपी राजा कहार ने बहला-फुसला कर भोपाल ले गया था और उसके साथ गलत काम किया। जिसकी रिपोर्ट थाना देहात नर्मदापुरम में दर्ज हुई थी। इस मामले की विवेचना उप निरीक्षक निकिता विल्सन ने करने के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। था। मामले का विचारण विशेष न्यायाधीश आरती ए शुक्ला ने घटना को प्रमाणित पाते हुए आरोपी राजा कहार को 20 साल की कठोर सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया था। यह निर्णय अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क के आधार धारा 363,366 एवं 376 आईपीसी के अधीन दोषसिद्ध करते हुए सुनाया था। शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त अभियोजन अधिकारी लखन सिंह भवेदी ने की थी।
जिला अभियोजन अधिकारी आरके खांडेगर के मुताबिक एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण-बलात्कार की घटना 4 जुलाई 2020 की थी। नाबालिग को उसके घर से आरोपी राजा कहार ने बहला-फुसला कर भोपाल ले गया था और उसके साथ गलत काम किया। जिसकी रिपोर्ट थाना देहात नर्मदापुरम में दर्ज हुई थी। इस मामले की विवेचना उप निरीक्षक निकिता विल्सन ने करने के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। था। मामले का विचारण विशेष न्यायाधीश आरती ए शुक्ला ने घटना को प्रमाणित पाते हुए आरोपी राजा कहार को 20 साल की कठोर सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया था। यह निर्णय अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क के आधार धारा 363,366 एवं 376 आईपीसी के अधीन दोषसिद्ध करते हुए सुनाया था। शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त अभियोजन अधिकारी लखन सिंह भवेदी ने की थी।