हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास
पुरानी रंजिश को लेकर दिया था घटना को अंजाम

बैतूल. एक युवक की हत्या के दो आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास और एक-एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। राशि नहीं देने पर एक-एक माह का कारावास और भुगताया जाएगा। पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने लगभग दो वर्ष पहले घटना को अंजाम दिया था। पीडि़त पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले लोक अभियोजक नितिन मिश्रा ने बताया कि ३५ वर्षीय मनोज पिता जीवतू गोंड निवासी गोंडीगौला हाल भारतभारती और २५ वर्षीय अर्जुन पिता श्रीराम उइके निवासी संजय कॉलोनी हाल भारतभारती ने पुरानी रंजिश के चलते हंसराज की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। दोनों आरोपियों ने ३० अक्टूबर २०१६ की शाम साढ़े सात बजे भारतभारती कढ़ाई रोड पर मुरम खदान के पास हंसराज को रोक लिया। अर्जुन ने हंसराज को पकड़ लिया। मनोज ने हंसराज पर चाकू से हमला कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया था। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश महेन्द्र कुमार त्रिपाठी की कोर्ट में चले प्रकरण में आरोपी मनोज और अर्जुन को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ एक-एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड नहीं देने पर एक-एक माह का कारावास और भुगताया जाएगा।
नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़, केस दर्ज
मुलताई. कामथ से मुलताई के एक निजी कालेज जा रही नाबालिग छात्रा से युवक द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छात्रा के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह 7 बजे छात्रा बैतूल रोड पर स्थित निजी कालेज जा रही थी इसी दौरान मुलताई के राजीव गांधी वार्ड निवासी मुकेश पिता भानसिंह परिहार 23 वर्ष द्वारा रास्ते में छात्रा को रोककर उसका हाथ प्रकड़ लिया जिससे छात्रा घबरा गई। इसी दौरान कुछ लोगों के आ जाने से मुकेश भाग गया। छात्रा द्वारा परिजनों को युवक की हरकत बताने पर परिजनों द्वारा इसकी शिकायत थाने में की गई। पुलिस द्वारा आरोपी मुकेश के खिलाफ धारा 354 भादवि सहित पास्को एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
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