——- यह हुआ आदेश रेलवे को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का जो पत्र मिला है उसमें कहा गया है कि रेलवे में पदस्थ टीटीई स्टाफ को भी अब कंपनसेशन एक्ट १९२३ के अधीन माना जाएगा। इस एक्ट के तहत कर्मचारी के लिए जो परिभाषा तय की गई है उस परिभाषा के हिसाब से रेलवे में सेवा दे रहा टीटीई स्टाफ भी इस श्रेणी में आता है।
—— अब तक नहीं थी सुविधा रेलवे में सेफ्टी कैटेगिरी से जुड़े कर्मचारियों को ही अब तक मुआवजा राशि देने का प्रावधान था। अब तक रेलवे की ओर से टीटीई स्टाफ को किसी भी तरह की मुआवजा राशि नहीं दी जाती थी। इस निर्णय के बाद से टीटीई स्टाफ के गंभीर हादसे की स्थिति में ३० से ४० लाख रुपए तक की राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया है। स्थाई अपंगता की स्थिति में कर्मचारी की उम्र के हिसाब से मुआवजे का निर्धारण होगा।
—-किसने क्या कहा एनएफआईआर की तरफ से केंद्र सरकार से लगातार इस मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। इस पर सहमति बन गई है और आदेश भी जारी हो गया है। इससे जबलपुर जोन के २ हजार से ज्यादा टीटीई नए नियम के दायरे में आ गए हैं।
संजय जैन, सहायक महामंत्री डब्ल्यूसीआरईयू जबलपुर मंडल अभी तक टीटीई स्टाफ को किसी तरह के मुआवजे का प्रावधान नहीं था। अब उन्हें भी मुआवजा राशि मिलने लगेगी। इस संबंध में आदेश जारी हो गए हैं।
अशोक दुबे, वेलफेअर इंस्पेक्टर इटारसी