scriptमुआवजे के सर्किल में आए जबलपुर जोन के २ हजार से ज्यादा टीटीई | More than 2000 TTE of Jabalpur zone in the Circle of Compensation | Patrika News
होशंगाबाद

मुआवजे के सर्किल में आए जबलपुर जोन के २ हजार से ज्यादा टीटीई

ऑन ड्यूटी स्थाई अपंगता या मौत होने पर टीटीई स्टाफ को मिलेगा मुआवजा

होशंगाबादJun 14, 2019 / 06:16 pm

Rahul Saran

Jaipur to Ringas Sikar Train Route

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होशंगाबाद। रेलवे में ड्यूटी पर मौजूद टीटीई स्टाफ के साथ यदि कोई हादसा होता है और वे स्थाई अपंगता या फिर मौत का शिकार हो जाते हैं उन्हें भी मुआवजा मिलेगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के एक आदेश के बाद रेलवे के टीटीई स्टाफ के लिए एक बड़ी सुविधा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इससे पीडि़त स्टाफ के परिजनों को संकट की घड़ी में मुआवजा राशि के तौर पर बड़ी मदद मिल सकेगी। इस आदेश के बाद जबलपुर जोन के २ हजार से ज्यादा टीटीई इसके दायरे में आ गए हैं।
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यह हुआ आदेश

रेलवे को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का जो पत्र मिला है उसमें कहा गया है कि रेलवे में पदस्थ टीटीई स्टाफ को भी अब कंपनसेशन एक्ट १९२३ के अधीन माना जाएगा। इस एक्ट के तहत कर्मचारी के लिए जो परिभाषा तय की गई है उस परिभाषा के हिसाब से रेलवे में सेवा दे रहा टीटीई स्टाफ भी इस श्रेणी में आता है।
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अब तक नहीं थी सुविधा

रेलवे में सेफ्टी कैटेगिरी से जुड़े कर्मचारियों को ही अब तक मुआवजा राशि देने का प्रावधान था। अब तक रेलवे की ओर से टीटीई स्टाफ को किसी भी तरह की मुआवजा राशि नहीं दी जाती थी। इस निर्णय के बाद से टीटीई स्टाफ के गंभीर हादसे की स्थिति में ३० से ४० लाख रुपए तक की राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया है। स्थाई अपंगता की स्थिति में कर्मचारी की उम्र के हिसाब से मुआवजे का निर्धारण होगा।
—-किसने क्या कहा

एनएफआईआर की तरफ से केंद्र सरकार से लगातार इस मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। इस पर सहमति बन गई है और आदेश भी जारी हो गया है। इससे जबलपुर जोन के २ हजार से ज्यादा टीटीई नए नियम के दायरे में आ गए हैं।
संजय जैन, सहायक महामंत्री डब्ल्यूसीआरईयू जबलपुर मंडल

अभी तक टीटीई स्टाफ को किसी तरह के मुआवजे का प्रावधान नहीं था। अब उन्हें भी मुआवजा राशि मिलने लगेगी। इस संबंध में आदेश जारी हो गए हैं।
अशोक दुबे, वेलफेअर इंस्पेक्टर इटारसी

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