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अधिकारी को नोटिस, सुखतवा, डोलरिया बीएमओ पर 250 रुपए का किया जुर्माना

locationहोशंगाबादPublished: Jan 30, 2018 03:51:55 pm

Submitted by:

sandeep nayak

समाधान आनलाईन के आवेदनों पर तुरंत कार्रवाई हो: कलेक्टर

Notice to the officer Sukhtava Dolaria BMO

Notice to the officer Sukhtava Dolaria BMO

होशंगाबाद. समाधान ऑनलाइन के आवेदनों पर अधिकारी तुरंत कार्रवाई करें और अवगत कराएं। यह कड़े निर्देश कलेक्ट्रेट के रेवा सभाकक्ष में हुई साप्ताहिक समय सीमा बैठक में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी फोर्स क्लोज आवेदनों का पुनरावलोकन करें तथा लंबित आवेदनों का संतुष्टि के साथ पेंशन प्रकरणों का भी जल्द निराकरण करें। कलेक्टर ने बैठक से गैरहाजिर जिला ग्रामोद्योग अधिकारी को नोटिस जारी किया है। लोकसेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आवेदन समय सीमा से बाहर निराकृत होने के कारण सुखतवा एवं डोलरिया बीएमओ पर 250 रूपए का जुर्माना लगाया है। कलेक्टर ने समय सीमा पत्रों के संतुष्टिपूर्ण निराकरण के लिए एसडीएम मनोज उपाध्याय की प्रशंसा की।
नॉन अटेडेंट शिकायत वाले विभागों को नोटिस – कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सीएम हेल्पलाईन में कोई भी शिकायत बिना जवाब फीड किये अगले लेवल पर न जाएं। उन्होंने सबसे अधिक नॉन अटेडेन्ट शिकायतों वाले विभागो को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने झालौन ग्राम में विद्युत लाईन की गार्डिग का कार्य प्रारंभ न होने के कारण डीई एमपीईबी इटारसी को भी कारण बताओ नोटिस दिया है। बैठक में जिला पंचायत सीईओ पीसी शर्मा, डिप्टी कलेक्टर अभिषेक गेहलोत एवं सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
दायरे की वस्तुओं पर स्टाम्प शुल्क अनिवार्य रूप से लगाया जाए : कमिश्नर
होशंगाबाद. कमिश्नर उमाकांत उमराव ने कहा कि जिस दुकान, न्यास भवन, नल कनेक्शन, वर्क कॉन्टेक्ट, मोबाईल टॉवर एनओसी एवं लीज नवीनीकरण में स्टाम्प शुल्क ृड्यूटी लगती है, तो नगरपालिकाओं द्वारा वह अनिवार्य रूप से लगाया जाए। कमिश्नर सोमवार को जिला पंजीयक कार्यालय के तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। बैठक में जिला पंजीयक अमरेश नायडू ने बताया कि सम्पत्ति का पंजीयन शुल्क स्टाम्प शुल्क का 3/4 देय होगा। यदि कोई आवंटी द्वारा किरायेदारी सरेंडर की जाती है तथा नगरपालिका द्वारा नवीन लीज दी जाती है तो वही शुल्क जो नगरपालिका घोषित सम्पत्ति मूल्य पर निर्धारित करेगा पंजीयन शुल्क देय मुद्रांक का 75 प्रतिशत तक होगा। वहीं यदि आवंटी स्वयं अवर पट्टा, उप पट्टा, क्रय अन्य पक्षकार को करता है तो संपत्ति मूल्य पर गाइड लाईन के अनुसार निष्पादित दर अनुसार देय होगा। बैठक में संभाग के नगरपालिका अधिकारीगण मौजूद थे।
गैरहाजिर सात सीएमओ को नोटिस- कमिश्नर ने बैठक से अनुपस्थित रहने वाले इटारसी, आमला, बैतूल, बैतूल बाजार, चिचोली, पिपरिया एवं बनखेड़ी के नगरपालिका अधिकारियों को 2 वेतन वृद्धि रोकने से संबंधित कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए।

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