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प्रचार वाहनों पर सिर्फ 2 लाउडस्पीकर की रहेगी अनुमति

locationहोशंगाबादPublished: Nov 06, 2018 11:03:54 pm

Submitted by:

govind chouhan

-जिला निर्वाचन अधिकारी ने कड़ाई से निर्देश का पालन कराने के निर्देश दिए

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प्रचार वाहनों पर सिर्फ 2 लाउडस्पीकर की रहेगी अनुमति

होशंगाबाद. विधानसभा चुनाव के दौरान वाहनों में लाउडस्पीकर लगाने के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित जिला अधिकारियों को इस निर्देश का कड़ाई से पालन कराने के आदेश जारी किए हैं। वाहनों पर लाउडस्पीकर का उपयोग सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा।
निर्देशों में कहा गया है कि मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत एक वाहन में दो से अधिक ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति अनिवार्य रूप से ली जानी चाहिए। ध्वनि विस्तारक यंत्र को लगाने के पूर्व जिला परिवहन अधिकारी से निर्धारित शुल्क जमा कर अनुमति लिए जाने की राजनैतिक दलों एवं उमीदवारों से अपेक्षा की गई है। किसी भी वाहन पर लाउडस्पीकर इस तरह लगाया जाए कि उसके स्पीकर का मुंह सामने अथवा पीछे की ओर हो। जिन वाहनों में लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा रहा है, उसके उपयोग के संबंध में ध्यान रखना जरूरी है कि लाउडस्पीकर के संचालन का कार्य ड्रायवर के पास न रहकर अन्य किसी व्यक्ति के पास हो।
कलेक्टर ने की निर्वाचन कार्यों की समीक्षा, दिए निर्देश
होशंगाबाद. जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका दास ने नवीन कलेक्ट्रेट भवन के सभागार में नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर विधानसभा चुनाव कार्यों की समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने नोडल अधिकारी ईवीएम प्रबंधन एवं डीआईओ एनआईसी को ईवीएम के द्वितीय रैंडमाइजेशन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं चुनाव आयोग के निर्देशानुसार करने के निर्देश दिये।

माइक्रो ऑब्जवर्स को मिलेंगे वाहन
कलेक्टर ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को सेक्टर अधिकारियों के साथ समन्वय कर माइक्रो ऑब्जवर्स के लिए वाहनों की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। साथ जिन मतदान केन्द्रों पर दिव्यांग एवं बुजुर्ग मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने के लिए वाहनों की आवश्यकता है, वहां वाहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि दिव्यांग मतदाताओं के लिए उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों पर सुगम मतदान के स्टीकर लगाये जायें, ताकि इन वाहनों का किसी अन्य कार्य में उपयोग न हो सके।

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