मढ़ई के पास रिसोर्ट बनाकर कर दिया उद्घाटन, एसटीआर ने कहा-यहां स्थायी निर्माण प्रतिबंधित
बिना अनुमति किया रिसोर्ट निर्माण...

होशंगाबाद/ सतपुड़ा टाइगर रिर्जव के मढ़ई के पास सारंगपुर गांव में बिना अनुमति रिसोर्ट बनाने का मामला सामने आया है। ड्रीम ब्यू हेरिटेज नाम के इस रिसोर्ट का 21 नवंबर को इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है। लेकिन एसटीआर और सोहागपुर का राजस्व विभाग की सालों से फाइलें कार्यालय में दौड़ती रह गई। अब इसी प्रकरण में सहायक संचालक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व सोहागपुर द्वारा 5 अगस्त 2019 को अभिमत दिया है कि ग्राम सांरगपुर की प्रश्नाधीन भूमि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 09 अगस्त 2017 के अनुसार ईको सेसेटिव जोन के अन्तर्गत आती है तथा इस क्षेत्र में होटल रिसोर्ट इत्यादि स्थायी निर्माण प्रतिबंधित है। इसके बाद भी हेरीटेज का निर्माण कर लिया गया। जिसको जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी नहीं रोक सके है। इधर, सारंगपुर में ही होशंगाबाद से भाजपा के एक बड़े नेता का भवन भी निर्माणाधीन है। जो विधायक परिवार से जुड़े बताए जा रहे हैं।जिसके कारण वह भी बिना अनुमति रिसार्ट को तैयार कर दिया है।
एसडीएम बोली- मामले को दिखवाती हूं
सारंगपुर में निर्माण का मामला पुराना बताया जा रहा है। ऐसे में अभी मामले की जानकारी एसडीएम वंदना जाट को नहीं है। अब एक बार मामला फिर से उछलने के बाद प्रकरण निकलवाने की बात एसडीएम कर रही हैं।
इन्होंने किया है निर्माण
आवेदक नीरजसिंह चौहान निवासी-हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बैरसिया रोड भोपाल द्वारा ग्राम सांरगपुर तहसील सोहागपुर की भूमि खसरा नंबर 44/1, 45/1, 46 रकबा 0.393 हैक्टेयर की भूमि का मामला है। जिसे लेकर एसटीआर के अधिकारी एक बार फिर से सक्रिय हुए हैं।
इनका कहना है
हमारे हेरिटेज का निर्माण अनुमति के बाद हुआ है। अगर हमारे पास अनुमति नहीं होती तो निर्माण कैसे होता। हमारा ड्रीम ब्यू हेरिटेज का निर्माण पंचायत की सीमा में हुआ है, जिसकी अनुमति पंचायत से ली गई है।
- एनएस चौहान, निर्माणकर्ता
सारंगपुर में दो अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। जिसके लिए सोहागपुर एसडीएम को कार्रवाई के लिए लिखा है। सारंगपुर में दो अवैध निर्माण हैं। एक को पंचायत ने गलत तरह से अनुमति दे दी है। जबकि एक के पास कोई अनुमति भी नहीं है।
- अनिल शुक्ला, डिप्टी डायरेक्टर, एसटीआर
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