14 मार्च तक जमा करना है हथियार
कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने लोकसभा चुनाव के दौरान जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने सहित स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 की उपधारा 3 (ख) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए होशंगाबाद जिले की संपूर्ण क्षेत्र सीमा के अंतर्गत आने वाले समस्त लायसेंस धारियों की शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिये हैं। शस्त्र लायसेंसधारियों से कहा गया है कि वे अपने समस्त शस्त्र 14 मार्च 2019 तक आवश्यक रूप से थाने में जमा करा दें। कलेक्टर का उक्त आदेश 10 मार्च से 30 मई 2019 तक प्रभावशील रहेगा।
कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने लोकसभा चुनाव के दौरान जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने सहित स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 की उपधारा 3 (ख) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए होशंगाबाद जिले की संपूर्ण क्षेत्र सीमा के अंतर्गत आने वाले समस्त लायसेंस धारियों की शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिये हैं। शस्त्र लायसेंसधारियों से कहा गया है कि वे अपने समस्त शस्त्र 14 मार्च 2019 तक आवश्यक रूप से थाने में जमा करा दें। कलेक्टर का उक्त आदेश 10 मार्च से 30 मई 2019 तक प्रभावशील रहेगा।