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loksabha election schedule 2019 विस्फोटक पदार्थों व शस्त्रों का किया भंडार तो पड़ेगा भारी, जानें क्यों

locationहोशंगाबादPublished: Mar 12, 2019 06:27:34 pm

Submitted by:

sandeep nayak

जिले में धारा 144 लागू, विस्फोटक पदार्थों व शस्त्रों के संग्रहण पर रोक

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loksabha election schedule 2019 विस्फोटक पदार्थों व शस्त्रों का किया भंडार तो पड़ेगा भारी, जानें क्यों

होशंगाबाद। लोकसभा चुनाव के दौरान विस्फोटक पदार्थों व शस्त्रों का किया भंडार करना महंगा पड़ सकता है। चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा के पश्चात कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। निर्वाचन के समय कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए विस्फोटकों एवं घातक शस्त्रों के संग्रह एवं परिवहन तथा बिना अनुमति के प्रदर्शन, जुलूस, रैली एवं सभा आदि पर प्रतिबंध लगाये जाने की आवश्यकता को देखते हुए कलेक्टर द्वारा यह आदेश जारी किए गए हैं। आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, पटाखा, बारूद इत्यादि एवं घातक शस्त्रों, तलवार, लाठी, भाला, बरछा, चाकू इत्यादि का संग्रहण एवं परिवहन विधि संगत अनुज्ञप्तियों के अलावा नही करेगा। जुलूस, रैली एवं सभा में घातक शस्त्रों एवं विस्फोंटकों के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आमसभा, जुलूस, प्रदर्शन का आयोजन क्षेत्र के एसडीएम की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने वालो पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
14 मार्च तक जमा करना है हथियार
कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने लोकसभा चुनाव के दौरान जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने सहित स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 की उपधारा 3 (ख) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए होशंगाबाद जिले की संपूर्ण क्षेत्र सीमा के अंतर्गत आने वाले समस्त लायसेंस धारियों की शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिये हैं। शस्त्र लायसेंसधारियों से कहा गया है कि वे अपने समस्त शस्त्र 14 मार्च 2019 तक आवश्यक रूप से थाने में जमा करा दें। कलेक्टर का उक्त आदेश 10 मार्च से 30 मई 2019 तक प्रभावशील रहेगा।

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