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अवैध रेत परिवहन में पूर्व विधायक का बेटा भी जांच के दायरे में

locationहोशंगाबादPublished: Oct 25, 2019 02:24:22 pm

Submitted by:

poonam soni

अब खनिज विभाग भी देगा नोटिस
 

अवैध रेत परिवहन में पूर्व विधायक का बेटा भी जांच के दायरे में

अवैध रेत परिवहन में पूर्व विधायक का बेटा भी जांच के दायरे में

होशंगाबाद/ रेत चोरी और मगारिया पुल के नीचे अवैध उत्खनन कर परिवहन के दोनों ही मामलों की जांच के दायरे में पूर्व विधायक गिरिजशंकर शर्मा का बेटा वैभव शर्मा भी आ गया है। चोरी की एफआइआर में वैभव के नाम और उनके स्टाक से जारी की गई रायल्टी का जिक्र है। जिसमें बताया गया है स्टाक के पास से अवैध रेत उत्खनन और परिवहन करते पकड़ी गई जेसीबी और डंपर एमपी 05-जी, ८१२२ के पास उस समय उसकी रायल्टी शर्मा के स्टाक से जारी की गई थी। इस कारण पुलिस को शक है कि रेत चोरी में भी इसी प्रकार की रायल्टी का उपयोग किया गया होगा।
अब खनिज विभाग भी देगा नोटिस

टीआई अशीष सिंह पवार का कहना है कि इसकी जांच की जा रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि डंपरों के पास रायल्टी थी या नहीं। यदि थी तो कहां कि और वे उस जगह पर पहुंचे कैसे। रायल्टी मिलने पर संबंधित ठेकेदार से पूछताछ की जाएगी। इधर मगारिया पुल के पास से जब्त अवैध रेत और डंपर के मामले में खनिज विभाग भी शर्मा को नोटिस जारी करने तैयारी कर रहा है। जिला खनिज अधिकारी महेंद्र पटेल ने बताया कि मगरिया पुल के नीचे से 22 अक्टूबर को हुई छापेमारी में पकड़े गए अवैध खनन और जब्त 253 घनमीटर अवैध स्टॉक के साथ पकड़े गए डंपर हाइवा के मामले में अमित सिंह राजपूत पिता शिशुपाल सिंह राजपूत मुट्टा सेठ, हर्षवर्धन सिंह भदौरिया, चंद्रशेखर पिता कैलाश बावरिया, छगन जामोद पिता रामा जामोद, विनोद कुमार पिता भागीरथ सोनी के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। मौके से मिला 253 घनमीटर रेत का अवैध स्टॉक भी इन्हीं लोगों ने किया था।
मामलेे का दुरूपयोग
इस मामले में इटीपी का दुरुपयोग हुआ है। इसमें ठेकेदार वैभव शर्मा के कुलामढ़ी स्टॉक से रायल्टी जारी हुई थी। इस रायल्टी की आड़ में भी अवैध खनन-परिवहन हो रहा था। पटेल का कहना है कि इस मामले में संबंधित ठेकेदार को भी नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी। रेत चोरी में एक डंपर का नंबर आया है वह अवैध परिवहन के मामले में जब्त हुआ है।

रेत चोरी में जब्त डंपरों के मालिक भी नपेंगे
रेत चोरी में उपयोग किए गए एमपी05 जी 8001 शास्त्री वार्ड मकान नंबर 46 सेठ गुरुप्रसाद स्कूल के पास निवासी जितेंद्र पिता भुजवल सिंह राजपूत द्वारा राजसिंह राजपूत के नाम रजिस्टर्ड है। इसी तरह एमपी 05 जी 8024 रेखा सिंह राजपूत (सेठ गुरुप्रसाद स्कूल के पास), एमपी 05 जी 8122 हर्षवर्धन सिंह भदौरिया एवं एमपी 05 जी 8022 वीरेंद्र सिंह पिता विष्णु सिंह राजपूत (सेठ गुरुप्रसाद स्कूल के पास) के नाम से रजिस्टर्ड हैं। टीआई पवार ने बताया कि इन डंपरों को जब्त कर मालिकों और चालकों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
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