तीन बार के बाद टर्मिनेशन
रेलवे अधिकारियों के अनुसार खानपान ठेकेदारों को डिस्पोजल सामग्री का उपयोग नहीं करना है। प्रतिबंध के बाद भी डिस्पोजल मिलने पर जुर्माना लगाया जाएगा। उसके बाद ऐसा करते पाए जाने पर ठेका निरस्त करने की कार्यवाही भी की जाएगी। रेलवे की छापामार कार्यवाही में जब्त डिस्पोजल का निष्पादन करने के संबंध में रेलवे को अभी कोई गाइडलाइन नहीं मिली है।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार खानपान ठेकेदारों को डिस्पोजल सामग्री का उपयोग नहीं करना है। प्रतिबंध के बाद भी डिस्पोजल मिलने पर जुर्माना लगाया जाएगा। उसके बाद ऐसा करते पाए जाने पर ठेका निरस्त करने की कार्यवाही भी की जाएगी। रेलवे की छापामार कार्यवाही में जब्त डिस्पोजल का निष्पादन करने के संबंध में रेलवे को अभी कोई गाइडलाइन नहीं मिली है।
मंडल में प्रमुख 12 स्टेशन
मंडल में 12 प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। भोपाल मंडल में ए-1, ए और बी केटेगिरी के स्टेशनों पर रेलवे का विशेष फोकस रहता है। रेलवे ने पिछले दिनों सभी खानपान ठेकेदारों को पॉलीथीन और डिस्पोजल सामग्री के उपयोग पर बैन करने के संबंध में सूचना दी गई थी। उन्हें इसका विकल्प तैयार करने के लिए कहा है। ठेकेदारों को विकल्प मिट्टी के पात्र ही नजर आ रहे हैं।
&2 अक्टूबर से रेलवे स्टेशनों पर डिस्पोजल सामग्री पूरी तरह बंद हो जाएंगी। यात्रियों के लिए मिट्टी के बर्तनों में सामग्री देने पर विचार चल रहा है। जो लोग प्रतिबंध के बावजूद डिस्पोजल आयटम उपयोग करेंगे उनके खिलाफ रेलवे कड़ी कार्रवाई करेगी।
आईए सिद्दकी, जनसंपर्क अधिकारी भोपाल मंडल
मंडल में 12 प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। भोपाल मंडल में ए-1, ए और बी केटेगिरी के स्टेशनों पर रेलवे का विशेष फोकस रहता है। रेलवे ने पिछले दिनों सभी खानपान ठेकेदारों को पॉलीथीन और डिस्पोजल सामग्री के उपयोग पर बैन करने के संबंध में सूचना दी गई थी। उन्हें इसका विकल्प तैयार करने के लिए कहा है। ठेकेदारों को विकल्प मिट्टी के पात्र ही नजर आ रहे हैं।
&2 अक्टूबर से रेलवे स्टेशनों पर डिस्पोजल सामग्री पूरी तरह बंद हो जाएंगी। यात्रियों के लिए मिट्टी के बर्तनों में सामग्री देने पर विचार चल रहा है। जो लोग प्रतिबंध के बावजूद डिस्पोजल आयटम उपयोग करेंगे उनके खिलाफ रेलवे कड़ी कार्रवाई करेगी।
आईए सिद्दकी, जनसंपर्क अधिकारी भोपाल मंडल